रांची : झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में रियायत तो दी है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन यानी रविवार को कोई राहत नहीं दी गयी है. हालांकि, स्कूल के कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की पढ़ाई का क्लास करने की इजाजत दी गयी है जबकि कॉलेज में पढ़ाई की भी इजाजत दी गयी है. इसके तहत खुले स्थान में 100 से ज्यादा लोगों के जुटान को रोक दिया गया है जबकि अंतिम संस्कार में भी सौ से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते थे. इसके अलावा बंद स्थान पर 100 से कम या 50 फीसदी क्षमता के हॉल में रहने को कहा गया है. किसी तरह के जुलूस, मेला और एक्जीबिशन पर रोक लगायी गयी है. दुर्गा पूजा हो या फिर कोई भी स्थान, वहां बिना मास्क के जाने पर पाबंदी रहेगी. सिर्फ खाने-पीने वाले स्थान पर बिना मास्क के लोग बैठ सकते है. धार्मिक स्थलों में 50 फीसदी क्षमता के ही लोग रहेंगे. दुर्गा पूजा का आयोजन सिर्फ छोटे पंडालो में ही हो सकेगा. सारे दुकानों को रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे. रेस्टोरेंट और बार सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ रात ग्यारह बजे तक खुल सकेंगे. रेस्टोरेंट और बार रविवार को भी खुलेंगे. रेस्टोरेंट, बार, दवा दुकान, एलपीजी, सीएनजी आउटलेट, ढाबा समेत अन्य स्थलों को संचालित किया जा सकता है. दूध, दही, पोल्ट्री फार्म से जुड़े दुकान और शराब दुकानें सातों दिन खुल सकेंगे. रविवार को छोड़कर शेष सारे दिन मूवी हॉल, मल्टीप्लेक्स और थियेटर 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. सप्ताह के सातों दिन क्लब का संचालन रात के दस बजे तक हो सकेगा. केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तर शत-प्रतिशत हाजिरी के साथ संचालित हो सकते है. बिना रोकटोक बाहर से आने वाली सारी गाड़ियां आ जा सकती है. बैंक्वेट हॉल में 50 फीसदी क्षमता के साथ आयोजन हो सकता है और रविवार को भी यह आयोजन हो सकता है.
स्कूलों का संचालन इन नियमों के तहत हो सकते है : (नीचे देखे पूरी खबर)
- स्कूलों के सारे बच्चों को मास्क पहनना होगा और बेहतर तरीके से मुंह और नाक ढंका होना चाहिए.
- शिक्षकों के लिए भी मास्क और टीकाकरण अनिवार्य है.
- अटेंडेंस के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है और अभिभावकों की मंजूरी जरूरी है
- खुले स्थान में क्लास संचालित हो सकते है.
- दोपहर 12 बजे तक ही क्लास संचालित हो सकते है
- किसी तरह का ऑफलाइन परीक्षा लेने पर पाबंदी रहेहगी और किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों में नहीं हो सकती है.
- डिजिटल तरीके से पढ़ाई को प्रोत्साहित करना है (नीचे पूरी खबर पढ़ें)
कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों का संचालन ऐसे होगा : (नीचे पूरी खबर पढ़ें)
- यूजीसी की गाइडलाइन को लागू किया जाना है
- सारे छात्र-छात्राओं को कम से कम एक बार टीका लेना जरूरी हैह.
- शिक्षकों को दोनों टीका लेना जरूरी है
- कोचिंग संस्थानों का संचालन भी किया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए 18 साल की उम्रसीमा होना जरूरी है. (नीचे पूरी खबर पढ़ें)
दुर्गा पूजा के लिए यह होगा गाइडलाइन (नीचे पूरी खबर पढ़ें)
- दुर्गा पूजा के लिए पंडालों का निर्माण छोटे स्तर पर होगा
- कंटेनमेंट जोन में पंडाल नहीं बन सकेंगे
- पंडाल में तीन तरफ से घेराबंदी होगी
- भक्त दूर से मां दुर्गा का दर्शन कर सकेंगे
- भोग के वितरण पर रोक है, लेकिन प्रसाद पार्सल किया जा सकता है .
- किसी तरह का लाउडस्पीकर का उपयोग गाना बजाना के लिए नहीं होगा. सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल हो सकता है.
- कोई मेला, ठेला, खाना का स्टॉल नहीं लगेगा.
- मूर्ति का साइज 5 फीट से ज्यादा नहीं होगा
- किसी तरह का विसर्जन नहीं हो सकता है
- किसी तरह डांडिया, गरबा नहीं होना है
- रावण दहन पर रोक रहेगी
- पंडाल में सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों को ही जाने की पाबंदी होगी
- सामाजिक दूरी का पालन करने का आदेश दिया गया है.
- किसी तरह के सड़क को अवरुद्ध नहीं किया जाना है.