
रांची : झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में थोडी रियायत दी है तो कहीं पर सख्ती बढ़ायी है. इस कड़ी में 10 जून की सुबह 6 बजे से 17 जून की सुबह 6 बजे तक नये प्रावधान के तहत लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है. बुधवार को हुई बैठक के बाद शाम को राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसके प्रावधान को जारी कर दिया. इसके तहत 10 जून की सुबह 6 बजे से 17 जून की सुबह 6 बजे तक नये प्रावधान लागू होंगे. नये प्रावधान के तहत जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम जिला) को छोड़कर सारे जिले में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी. जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम जिला) में कपड़ा, ज्वेलरी, जूता-चप्पल और कास्मेटिक की दुकानों को छोड़कर शेष सारी दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेगी. पेट्रोल पंप, दवा दुकानें, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, रेस्टोरेंट, ढाबा के लिए यह समय नहीं होगा, उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है. शापिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्, असेंबली हॉल, मॉल, मल्टी ब्रांड, बार, क्लब, बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे. होटलों में सारे बैंक्वेट हॉल और किसी तरह बैठाकर खिलाने पर पाबंदी रहेगी. एक तिहाई मैनपावर के सरकारी और निजी दफ्तर खुला करेंगे. सभी तरह के ट्रांस्पोर्टेसन और सामानों को ले जाने की इजाजत होगी. पूर्व में जिन चीजों की इजाजत दी गयी थी, उन सारी इजाजत को बरकररार रखा गया है. मंदिर, मसजिद समेत तमाम धार्मिक स्थलों में बिना भक्त के खोले जायेंगे. शादी समारोह में और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. घर, कोर्ट में शादियों की इजाजत होगी. लड़के, लड़की और तमाम लोगों को मिलाकर शादी समारोह में 11 लोग से ज्यादा नहीं ह ोंगे और तीन दिन पहले शादियों की जानकारी स्थानीय थाना को देना होगा. पटाखा, लाउडस्पीकर बनाने की इजाजत नहीं होगी. किसी तरह के जुलूस निकालने पर पाबंदी होगी. सभी शैक्षणिक संस्थानें बंद रहेंगी. सभी तरह के मेले और एक्जीबिशन पर पाबंदी रहेगी. स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल और पार्क को बंद रखा गया है. शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोगों के आने जाने पर पाबंदी रहेगी. एक जिला से दूसरे जिला या राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए इ-पास जरूरी होगी. किसी तरह का सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. हाट और शहरी बाजार को सर्किल लगाकर बनाने को कहा गया है. झारखंड से बाहर से आने वाले लोगों को 7 दिन का क्वारंटीन रहना होगा. होटलों और रेस्टोरेंट को सिर्फ खाना पार्सल देने और ले जाने की इजाजत होगी यानी लोग किसी भी समय खाना लेने के लिए होटल और रेस्टोरेंट जा सकेंगे, लेकिन वहां बैठाकर खाने की इजाजत नहीं होगी. हर शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य के हर जिले में संंपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. राशन, सब्जी से लेकर वैसे चीजों को भी उस दिन बंद रखा गया है, जो आवश्यक सेवाओं में आती है यानी सिर्फ दवा और जरूरी सेवाएं ही चलेंगी. इसके अलावा तमाम दुकानें बंद रहेंगी. सैलून और पार्लर खोलने को लेकर पहले बात कहीं गयी थी, लेकिन लिखित आदेश की कॉपी में इसका कोई जिक्र नहीं है.