
कनेक्शन के प्रकार अहर्ता बिल्ट-अप-एरिया कनेक्शन शुल्क,
आवासीय उपभोक्ता अप टू 1000 स्कॉयर फीट-7000 रुपये
1001 से 3000 स्कॉयर फीट-14000 रुपये
3001 से 5000 स्कॉयर फीट-28000 रुपये
5000 से अधिक के स्कॉयर फीट-42000 रुपये
सरकारी उपभोक्ता बिल्ट-अप-एरिया-बीए 26 रुपये/ स्कॉयर फीट रुपये
वाणिज्यक उपभोक्ता बिल्ट-अप-एरिया-बीए 26 रुपये/स्कॉयर फीट रुपये
औद्योगिक उपभोक्ता बिल्ट-अप-एरिया-बीए 26 रुपये /स्कॉयर फीट रुपये (नीचे पढ़े पूरी खबरें)
रांची : झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अब लोगों को पानी के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी. सरकार ने 14 साल बाद जल शुल्क में बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया है. आवासीय, संस्थागत, व्यवसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में जल का उपयोग करने के लिए अब अधिक शुल्क देना होगा. जुडको के इंजीनियरों ने जल संयोजन के मासिक शुल्क निर्धारण के लिए एक फार्मूला तैयार किया है, जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है. नगर विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में 2006 में जल शुल्क का निर्धारण किया गया था. वर्तमान समय में 2006 की तुलना में महंगाई के दरों में गुणात्मक वृद्धि हुई है. जिसे जल उत्पादन, वितरण, बिजली दरों आदि के लागत में वृद्धि हुई है. इसी आलोक में नगर विकास विभाग ने सम्यक विचार के बाद झारखंड नगरपालिका जल, कार्य, जल अधिभार एवं जल संशोधन नियमावली 2020 की स्वीकृति दी है. इस निमयावली में वाटर कनेक्शन से लेकर, वाटर मासिक शुल्क का भी निर्धारण किया गया है. अवैध कनेक्शन के लिए भी कड़े नियम बने हैं. विभाग ने वाटर कनेक्शन के मासिक शुल्क के लिए किलोलीटर के अनुसार एक एक्स का मान तय किया है. नगर निगम क्षेत्र में एक्स का मान 9.0/किलोलीटर, नगर परिषद में 7.00 रुपये किलोलीटर, नगर पंचायत में 5.00 किलोलीटर रखा गया है. इस एक्स मान में लगभग 45 प्रतिशत बिजली की लागत और 55 प्रतिशत अन्य लागत है. नियमावली बनने के बाद अब सभी नगर निकाय अपने स्तर से इसी फार्मूले के आधार पर वाटर कनेक्शन के मासिक शुल्क की वसूली करेंगे. इससे राजस्व भी बढ़ेगा. इस नियमावली के लागू होने के बाद विभाग के स्तर पर पूर्व में जितनी नियमावली, संकल्प, अधिसूचना इस संबंध में लागू की गयी थे उसे निररस्त कर दी गयी है. राज्य सरकार ने नये सिरे से शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के
लिए लिये जाने वाले वाटर कनेक्शन की दर निर्धारित कर दी है. नगर विकास विभाग ने दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत राज्य के बीपीएल श्रेणी व गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए सेवा नल, पाइपालाइन से वाटर कनेक्शन नि:शुल्क होगा. वहीं, अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग दर निर्धारित किया गया है. इसे पूरे राज्यभर में प्रभावी माना जायेगा. आवासीय कनेक्शन में बिल्ट-अप-एरिया के अनुसार सात हजार से 42000 रुपये तक वाटर कनेक्शन के लिये जायेंगे. सरकारी, वाणिज्यक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिल्ट-अप-एरिया के 26 रुपये प्रति स्कॉयर फीट के शुल्क लेकर वाटर कनेक्शन दिया जायेगा. नगर विकास विभाग ने निकायों के राजस्व बढ़ाने की दिशा में यह कदम उठाया है. विभाग ने स्थायी जल संयोजन के लिए आवेदक के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज है इसे भी पूरी तरह से क्लीयर किया है. आवेदन के बाद नगर निकायों को आवेदन अस्वीकृति की सूचना 15 दिनों में देनी होगी. 15 दिनों के अंदर आवेदन अस्वीकृत नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वत: स्वीकृत समझा जायेगा यानि उपभोक्ताओं को कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा. जमशेदपुर में टाटा स्टील और टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (जुस्को) पानी की आपूर्ति करने वाली निजी एजेंसी है. इस नियम को क्या कंपनी लागू करेगी या नहीं, इसको लेकर अब तक किसी तरह की स्थिति साफ नही हो पायी है.