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jharkhand-weekend-lockdown-शनिवार की रात से सोमवार की सुबह तक आप ये सारे काम नहीं कर सकेंगे, आप जानें क्या है वीकेंड लॉकडाउन के नियम

राशिफल

जमशेदपुर : झारखंड सरकार ने 30 जून को अनलॉक 5.0 ( स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह-मिनी लॉकडाउन) के लिए गाइडलाइंस जारी की थी. यह गाइडलाइंस 1 जुलाई की सुबह 6 बजे से लागू है. इससे पहले सरकार की तरफ से जो भी दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे थे. वह एक सप्ताह के लिए ही होते थे. एक सप्ताह के बाद नए सिरे से फिर से गाइडलाइन जारी होती थी. लेकिन अबकी सप्ताह में 30 जून के बाद कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है. इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. 1 से 7 जुलाई ( स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) के बाद आगे क्या होगा ? इसका जवाब यह है कि भ्रमित होने की जरूरत नहीं है. 30 जून को जारी गाइडलाइन अगले आदेश तक के लिए है. अनलॉक 5.0 के जो भी दिशा-निर्देश हैं वह जारी रहेंगे और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन भी होगा. 11 जुलाई, रविवार को जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ समेत पूरे झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा.
शनिवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन
झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ( मिनी लॉकडाउन) शुरू हुआ था. इसके बाद एक-एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया जाता रहा है. 3 जून से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के शर्तों में ढील दी जा रही है. अंतिम बार 30 जून को दिशा-निर्देश जारी किया गया था. आम लोगों में इस बात को लेकर संशय है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 7 जुलाई की सुबह छह बजे तक ही था जबकि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अगले आदेश तक राज्य में प्रभावी है. इसके तहत हर रोज रात आठ बजे तक दुकानें खुलेंगी. वहीं, शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान दवा की दुकानें, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थान के अलावा सिर्फ दूध के स्टोर खुले रहेंगे। जबकि किराना, सब्जी, फल सहित अन्य चीजें की दुकानें बंद रहेंगी.
घर से निकलने का कारण बताना होगा
वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लोगों के मूवमेंट पर किसी तरह की रोक नहीं है. लेकिन जरूरत पड़ने पर ही प्रशासन ने घर से निकलने की अपील की हुई है. इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग ने साफ किया है कि 30 जून को जारी आदेश में ही साफ है कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अगले आदेश तक जारी है. इसको लेकर लोगों को संशय में रहने की जरूत नहीं है. वे कोरोना को लेकर जारी गाइड लाइन का पालन करें ताकि कोरोना के चेन को पूरी तोड़ा जा सके.
30 जून को अगले आदेश तक के लिए जारी झारखंड अनलॉक 5.0 ( स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) की गाइडलाइंस (नीचे देखे गाइडलाइन)

  • सब जिलों में सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी.
  • सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे.
  • शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
  • स्टेडियम, जिम्नेजियम और पार्क खुल सकेंगे.
  • समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
  • आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
  • पचास व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • बैंक्वेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
  • जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
  • राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गयी.
  • अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
  • पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं.
  • भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी.
  • राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.
  • मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
  • निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा.
  • दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा.
  • दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारेंटाइन नहीं होगा. आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी.
  • सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.
  • आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.
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