रांची: चारा घोटाला में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका शुक्रवार को एक बार फिर टल गई है. अब जमानत पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. मामले की सुनवाई जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में चल रहा है. सुनवाई के दौरान लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दाखिल सीबीआई के जवाबों पर अपना पक्ष रखने के लिए वक्त मांगा है. इसके मद्देनजर कोर्ट की तरफ से 11 दिसंबर का समय मुकर्रर किया गया है. चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा काट लेने और स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत के लिए याचिका दायर की है.इस मामले में छह नवंबर को सुनवाई हुई थी. जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. सीबीआई जवाब दाखिल कर चुकी है. इसमें सीबीआई ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के जिस मामले में जमानत की मांग की है, उस मामले में सीबीआई कोर्ट से उन्हें मिली सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है. सीबीआई ने इस दौरान सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला देते हुए कहा कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में से जुड़े चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं.लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े पांच मामले झारखंड में चल रहे हैं. चार मामलों में सीबीआई की अदालत से उन्हें सजा सुनायी जा चुकी है. पांचवां मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है और इसकी सुनवाई अभी रांची के सीबीआई कोर्ट में चल रही है. लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने जबाव देने के लिए समय मांगा है. जिसके आधार पर लालू यादव की याचिका पर 11दिसंबर को सुनवाई होगी.
jharkhand-झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका एक बार फिर टली, अब 11 दिसंबर को होगी सुनवाई
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