

जमशेदपुर : मानगो दुष्कर्म मामले में बीते दिनों पीड़िता के अधिवक्ता द्वारा तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा समेत 22 लोगों को आरोपी बनाने की याचिका दायर की गई थी. मामले में जमशेदपुर न्यायलय ने याचिका स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था. इधर अजय केरकेट्टा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. गुरुवार को याचिका में सुनवाई कर हाईकोर्ट ने अजय केरकेट्टा के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने जस्टिस राजेश शंकर ने निचली अदालत को निर्देश देते हुए 14 सितंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है. अजय केरकेट्टा की ओर से अदालत को बताया गया की पॉक्सो एक्ट के एक मामले में उन्हें आरोपी बनाने के लिए निचली अदालत में आवेदन दिया है. इस मामले में उनका नाम न तो प्राथमिकी में था और न ही पीड़िता ने 164 के बयान में उनका नाम लिया है. निचली अदालत में गवाही के दौरान पीड़िता ने उनके साथ 22 अन्य लोगों का नाम लिया है. इसके बाद पीड़िता के वकील ने उन्हें आरोपी बनाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था. इस आधार पर कोर्ट ने सभी को समन जारी किया है.
