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National- मेडिकल कॉलेजों के दाखिले में ईडब्ल्यूएस को 10 व ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण, इसी सत्र से नियम होगा लागू, सरकार ने दी मंजूरी

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नयी दिल्ली: मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए आल इंडिया कोर्ट ने ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. इसी सत्र 2021-22 से नियम लागू होगा. इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 5550 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे. इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से यूजी और पीजी, मेडिकल या डेंटल कोर्स के लिए आल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. यह फैसला देश में सामाजिक न्याय को और भी प्रतिमान बनाएगा. विदित हो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 जुलाई को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नीट-2021) की तारीख का ऐलान करते हुए बताया था कि इस बार यह परीक्षा ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण दिए ही होगी. जिसके बाद छात्र की हड़ताल शुरू हो गयी. इससे पहले मेडिकल कोर्सेस के एडमिशन के लिए आल इंडिया कोटा केवल एससी-एसटी को ही आरक्षण दिया जा रहा था. जिसके बाद सांसदों के अपील पर संविधान में संशोधन किया गया है.

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