नयी दि्ल्ली: जेईई और नीट परीक्षाओं के खिलाफ छह गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की ओर से दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है. इस याचिका में 17 अगस्त को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दायर समीक्षा याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. कोरोना महामारी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को जेईई और नीट की मुख्य परीक्षाएं आयोजित करने की मंजूरी प्रदान की थी, जिसका गैर भाजपा शासित राज्य कड़ा विरोध कर रहे हैं. इन राज्यों का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच देशभर में जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित कर छात्रों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता है. परीक्षा का विरोध कर रहे राज्यों के मंत्रियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में छात्रों के ‘जीवन के अधिकार’ की अनदेखी की गई. 13 सितंबर को नीट की परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिसमें लाखों छात्र शामिल होंगे. वहीं, जेईई की मुख्य परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है.
Supreme Court decision: तय समय पर ही होगी जेईई और नीट की परीक्षा, 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
[metaslider id=15963 cssclass=””]