जमशेदपुर : टाटा स्टील और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के कर्मचारियों को कहा गया है कि जो लोग इपीएफओ के इपीएस 95 को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश का लाभ उठाना चाहते है और इपीएस 95 का लाभ लेना चाहते है, वैसे लोग अपना आवेदन जमा कर सकते है. ऐसे लोगों को कहा गया है कि 25 फरवरी तक सारे लोग अपनी ओर से आवेदन जमा कर दें. टाटा स्टील की वीपी एचआरएम अतरई सान्याल ने टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नु, महामंत्री सतीश सिंह, डिप्टी प्रेसिडेंच शैलेश सिंह के अलावा मजदूर नेता राकेश्वर पांडेय समेत टाटा स्टील के सारे प्लांट के एचआर के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की है. यह बैठक आनलाइन आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 300 लोग जुड़े थे. (नीचे भी पढ़ें)
इस दौरान इपीएस 95 को लेकर दिये गये आदेश के बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी. करीब तीन घंटे तक यह बैठक चली, जिसमें यह तय हुआ है कि शुक्रवार से सारे कर्मचारी अपने पोर्टल या सैप वाले सिस्टम से इपीएस 95 का फार्म डाउनलोड कर उसको प्रिंट कर अपने हस्ताक्षरयुक्त आवेदन को ऑनलाइन जमा करना है, जिस पर मैनेजमेंट अपना काउंटर साइन करेगा, जिसके बाद इसकी राशि को देने के लिए इपीएफओ के ऑफिस भेजा जायेगा. (नीचे भी पढ़ें)
टाटा स्टील के पीएफ ट्रस्ट संचालन के बावजूद इसकी राशि के लिए इपीएफओ ऑफिस के पास ही भेजा जायेगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इपीएफओ ने 29 दिसंबर को सरकुलर जारी किया है. इसके तहत ज्यादा पेंशन देने की घोषणा की गयी है. इस सरकुलर के मुताबिक, इपीएफओ ने बताया है कि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ दिया जायेगा जबकि 1 सितंबर 2014 या इसके बाद इपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेहशन पाने का विकल्प दिया जायेगा. इसको लेकर काफी ऊहापोह के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह डेडलाइन इपीएफओ को दिया है कि हर हाल में 4 मार्च तक सारे आवेदन को जमा करा लें, जिसके बाद ही किसी को कोई लाभ दिया जा सकेगा.