जमशेदपुर: यदि आप टाटानगर रेलवे स्टेशन आ रहे हैं और ड्रॉपिंग लाइन पर अपना वाहन पार्क कर रहे हैं तो सावधान हो जाइये. ड्रॉप लेन पर वाहन खड़ा करने पर अब आरपीएफ वाहनों को सीज करेगी. उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी. उसके बाद रेलवे कोर्ट में हाजिर होकर ही वाहन को छुड़ाना होगा. सो ऐसे में संभल जाए, कोर्ट के चक्कर से बचना है तो अपने वाहन को रेलवे पार्किंग में ही खड़ा करें या फिर तय नियम के अनुरुप पांच मिनट में अपने परिजन को छोड़कर ड्रॉप लेन से बाहर हो जाएं. शनिवार को आरपीएफ ने ड्रॉप लेन में वाहन लगाने वालों पर कार्रवाई की है. (नीचे भी पढ़े)
13 बाइक समेत एक ऑटो को सीज किया गया है. वाहन मालिक के विरुद्ध रेलवे पोस्ट में रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत नो-पार्किंग में वाहन लगाने व रेलवे सर्वेंट की बात नहीं मानने का मामला दर्ज किया गया है. आरपीएफ टाटानगर प्रभारी एसके तिवारी ने बताया कि आए दिन ड्रॉप लेन में वाहन खड़ा करने के बाद जाम लग जाता है. अब उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. अगले चरण में स्टेशन क्षेत्र के बाहर मेन रोड में कार लगाने वालों के खिलाफ भी अभियान छेड़ा जाएगा.