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west- singhbhum-court-news-पति हत्या के दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा, साथ ही 10 हजार जुर्माना भी

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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम न्यायलय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पति की हत्या करने वाली सोमवारी बडिंग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा न्यायालय ने 10 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नही देने पर अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. विदित हो कि वर्ष 2019 में मृतक डोमा बडिंग अपनी पत्नी सोमवारी बडिंग के साथ अपने घर के पीछे लकड़ी काटते हुए आपस में गाली गलौज कर रहे थे.(नीचे भी पढ़े)

सोमवारी बडिंग अपने हाथ में टांगी लिये हुए थी. इसी बीच उसने अपने पति डोमा बडिंग के गर्दन पर वार कर दिया था. जिससे डोमा बडिंग की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी. बाद में चन्द्र बडिंग के लिखित आवेदन के आधार पर शिकायत दर्ज कराया गया था. अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार सदर कोर्ट चाईबासा ने पैरवी की.

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