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West Singhbhum–Court-Decision गुवा में बच्चे की निर्मम हत्या करने के मामले में चाईबासा कोर्ट का अहम फैसला, पांच महीने के अंदर हत्यारे को सुनाई फांसी की सजा

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चाईबासा: 17 अगस्त बुधवार को चाईबासा कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत में गुवा में बच्चे की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुई दोषी को फांसी की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया. लगभग 5 माह के अंदर ही सुनवाई करते हुए जिला न्यायधीश ने गुवा थाना क्षेत्र के सुपाई चम्पिया (23) को फांसी की सजा सुनाई. विदित हो कि विगत अप्रैल माह की 23 तारीख को गुवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है. जहां आरोपी सुपाई चम्पिया (23) वर्ष ने एक बच्चें को पटक-पटक कर मार कर उसे नदी में फेंक दिया था. ज्ञात हो कि 23 अप्रैल 2022 दो बच्चे लक्ष्मण चम्पिया और मूंगा चम्पिया नहाने के लिए कारो नदी नहाने गए थे. जब वे नहाकर लौट रहे थे तो सुपाई चम्पिया (23) ने करंट का तार पकड़ने में मदद करने के लिए दोनों बच्चे को कहा. दोनों डर कर वहां से भागने की कोशिश की पर सुपाई चम्पिया ने लक्ष्मण चम्पिया (8) को दौड़ाकर पकड़ लिया और उसे पकड़कर नदी के सामने लाया जहां से पटक- पटक कर मारने के बाद नदी में फेंक दिया. उक्त घटना को दूसरे बच्चे ने देखा था. बच्चें ने रोते हुए न्यायाधीश के समक्ष गवाही दी. जिसे न्यायाधीश ने गंभीरता से लेते हुए अविलंब सुनवाई की तिथि निर्धारित की, जिसके बाद सुनवाई पूरी हुई. और आरोपी को सजा सुनाते हुए फांसी की सजा के साथ एक लाख की जुर्माना लगाई. हालांकि आरोपी के पास हाईकोर्ट जाने का भी रास्ता साफ है. आरोपी 21 दिनों के अंदर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, यदि हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट तक आरोपी जा सकता है. जिसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी.

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