रामगोपाल जेना / चक्रधरपुर : गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पo सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय में हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. इसमें अदालत ने चक्रधरपुर निवासी व प्राथमिकी अभियुक्त असद जमाल उर्फ गोल्डी के विरूद्ध धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। यह कांड वादी अमन अहतसाम के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया था। मृतिका फराह नाज उर्फ मोना की शादी असद जमाल उर्फ गोल्डी के साथ हुई थी। (नीचे भी पढ़ें)
जानकारी के अनुसार शादी के बाद उसके पति द्वारा उसे बराबर मारपीट एवं प्रताड़ित किया जाता था । विगत 9 जून 2021 को वादी अमन अहतसाम को सूचना मिली थी कि उनकी फूफी फरहा नाज उर्फ मोना की हत्या उनके फूफा असद जमाल उर्फ गोल्डी द्वारा कर दी गई है तथा उसे आत्माहत्या का रूप देने के लिए कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी फराह नाज उर्फ मोना ने फांसी लगा कर आत्माहत्या कर ली है। तत्पश्चात वादी अमन अहतसाम द्वारा असद जमाल उर्फ गोल्डी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस काड के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार थे एवं विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी, लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार, सदर कोर्ट, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पैरवी की गई।