रामगोपाल जेना / चाईबासा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने चक्रधरपुर थाना में दर्ज एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त दिलीप बोदरा को सात साल का कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। यह काण्ड मृतिका के पिता डोले हांसदा के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया था। मृतिका पृथ्वी हांसदा को उसके पति दिलीप बोदरा द्वारा बराबर मारपीट एवं प्रताड़ित किया जाता था। 30 जुलाई 2020 को वादी डोले हांसदा को सूचना मिली थी कि उनकी बेटी पृथ्वी हांसदा की मृत्यु उनके दामाद दिलीप बोदरा द्वारा मारपीट करने के कारण हो गई है। तत्पश्चात उनके द्वारा दिलीप बोदरा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी, लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार, सदर कोर्ट, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पैरवी की गई है।