चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र कुईड़ा गांव में सोमवार को एक 55 वर्षीय अधेड़ महिला(दादी) की हत्या पोते ने कर दी. मामले को लेकर मृतका की बेटी लक्ष्मी लागुरी (35 वर्ष), पति रंगो लागुरी, थाना हाटगम्हरिया में एक मामला दर्ज कराया है. हाट गम्हरिया थाना काण्ड सं 050/20, 11 दिसंबर धारा 366 (ए ) भादवि के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त मुकरू बिरूवा उर्फ माधो बिरूवा, पिता स्व. कैरा बिरूवा, ग्राम ईचापी (कुईड़ा). थाना हाटगम्हरिया, के विरूद्ध वादी की मां बालेमा विरूवा उम्र 55 वर्ष, पति स्व. बिरसा बिरूवा , ग्राम ईचापी ( कुईड़ा ) थाना हाटगम्हरिया में अपहरण कर हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया है. अनुसंधान में अभियुक्त मुकरू बिरूवा उर्फ माधो विरुवा को सोमवार को बलंडिया चौक से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तारी पश्चात अभियुक्त ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि बालेमा बिरूवा की हत्या उसने कर दी है.
आरोपी ने बताया कि वह बराबर खा पीकर मेरे परिवार के साथ गाली गलौज करती थी. बात बात में बच्चे से भी गाली गलौज करती थी, जिससे कारण नौ दिसंबर को करीब 08.00 बजे संध्या में जब वो हड़िया पीकर अपने घर लौट रही थी तो जैसे ही वह अपने घर के पास आई तो मैंने उसे पकड़ लिया तथा उसके साड़ी से गले में जोर से बांधकर शरीर पर बैठ गया, जिससे उसकी मौत हो गयी. इसके बाद शव को कंधे में उठाकर करीब 800 गज आगे चौड़ी एवं गहरे नाले में ले जाकर कमर भर पानी में डूबो दिया तथा शव पर पत्थर रख कर प्लास्टिक रस्सी से बांध दिया. इसके बाद वह घर चला गया तथा सुबह में चाईबासा चला गया. अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर प्रदीप उरांव को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त हाटगम्हरिया बाजार आ रहा है. इसी बीच चेकिंग लगाकर प्राथमिकी अभियुक्त मुकरू बिरूवा उर्फ माधो बिरूवा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया. मंगलवार को गिरफ्तार अभियुक्त मुकरू बिरूवा जेल भेज दिया गया.