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west- singhbhum- झारखंड कल्याण विभाग ने लाभुकों को वनाधिकार पट्टा देने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश

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चाईबासा: वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह के अध्यक्षता तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव अमिताभ कौशल के उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वनाधिकार पट्टा अधिनियम 2006 के अंतर्गत वंचित वनाधिकार पट्‌टा देने का निर्देश दिया गया है. कहा गया है कि लाभुक जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व किसी वन भूमि पर निवास कर रहे हैं या वन भूमि पर खेती कर रहे हैं तथा लाभुक यदि आदिवासी समाज से है तो उनका एक पीढ़ी एवं अन्य समाज के लोगों का तीन पीढ़ी यानी 75 वर्ष से वन भूमि पर आश्रित हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को लाभान्वित किए जाने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मंशा को पूर्ण निर्देश दिया है.

जिला समाहरणालय स्थित एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के अध्यक्षता में वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमंडल पदाधिकारी, आईटीडीए निदेशक एवं जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे. इस बैठक में उपायुक्त के द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचित किया गया कि जिले में अभी तक संचालित शिविर के द्वारा ग्रामसभा के माध्यम से वन ग्राम समिति के द्वारा कुल 1,974 व्यक्तिगत वन पट्टा तथा 120 सामुदायिक वन पट्टा का आवेदन अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समीति को प्राप्त हुआ है, जिसमें से 431 व्यक्तिगत तथा 11 सामुदायिक वन पट्टा आवेदन का निष्पादन अनुमंडल स्तर पर करते हुए उसे जिला स्तर पर अग्रसारित किया गया है.

बैठक में सूचित किया कि पूर्व में प्राप्त 869 आवेदनों का भी ग्रामसभा स्तर पर निष्पादन करने के संबंध में अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है तथा जल्द ही प्राप्त सभी आवेदनों का अनुमंडल स्तर तदुपरांत जिला स्तर पर विचार करते हुए इनका निष्पादन किया जाएगा, जिससे जिले में अभी तक वनाधिकार पट्टा से वंचित सभी योग्य लाभुकों को अच्छादित किया जा सकेगा.

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