रांची : झारखंड के कार्मिक प्रशासनिक और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है. इस अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के दिन सारे दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. जहां चुनाव होगा, वहां की दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद किया जायेगा. अधिसूचना में यह कहा गया है कि चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है. इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर पंचायत क्षेत्र में रहता हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का वोटर हो, लेकिन पंचायत क्षेत्र के बाहर के औद्योगिक इकाई की प्रतिष्ठान या दुकान में काम करता हो तो उसे मतदान के दिन नियोक्ता सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा. इसके अतिरिक्त वैसे कामगार, जो कैजुअल वर्कर के रुप में निर्वाचन क्षेत्र के बाहर काम करते है, वहां भी वैसे कैजुअल वर्कर को सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा. चुनाव तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहेगी.