

जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा थाना में गैर जमानती धाराओ के तहत झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एफआईआर दायर किया गया है. यह केस ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कांड संख्या 105/22 दायर किया गया है. इसमे धारा 379, 409, 420, 411, 120 बी के तहत मुकदमा किया गया है. इसके तहत सरकारी दस्तावेजों को लीक करने, उसकी चोरी करने, सरकार के साथ धोखाधड़ी करने जैसे आरोप लगाए गए हैं. सरयू राय ने पिछले दिनों कोरोना के प्रोत्साहन राशि की बंदरबांट होने का आरोप लगाते हुए कई सारे सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक कर यह आरोप लगाया था कि उसमें घोटाला हुआ है और मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस राशि को खुद लिया है और अपने करीबियों को भी दिलाया है. विधायक सरयू रॉय के इस कदम का प्रतिवाद मंत्री ने किया और कहा कि आरोप गलत है क्योंकि उनको कोई राशि ही नही मिली है. इसको लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने पहले ही कहा था कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दायर करेगा और खुद मानहानी का मुकदमा दायर करेंगे. मंत्री ने विधायक सरयू रॉय पर मानहानी का मुकदमा दायर कर दिया था पर कोर्ट ने उनको चाईबासा में केस करने को कहा क्योकि वही अलग से कोर्ट है, जहां विधायक और सांसद के खिलाफ केस दायर किया जा सकता है. इस बीच अब रांची के डोरंडा थाना में सरयू राय के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया है.
