रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता मधु कोड़ा किसी तरह का भी सार्वजनिक चुनाव नहीं लड़ सकते है. कोयला आवंटन मामले के घोटाले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी याचिका को खारिज कर दी है. उनको सजा सुनाये जाने पर रोक लगाने की मांग की गयी थी. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में निचली अदालत ने सजा करार दिया था और उनको दोषी करार दिया था, जिसके बाद से उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गयी थी. पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने बाद में इस सजा को चुनौती देते हुए चुनाव लड़ने की इजाजत देने की मांग की थी. लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया और कहा है कि किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की सुविधा नहीं दी जा सकती है, जब तक कोई आरोपी बरी नहीं हो जाता है. न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इस तरह के अपराध में शामिल लोगों को सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. लिहाजा मधु कोड़ा को पहले पाक साफ होने तक चुनाव लड़ने की इजाजत नही दी जा सकती है. वैसे आपको बता दें कि मधु कोड़ा की धर्मपत्नी गीता कोड़ा पश्चिम सिंहभूम से सांसद है. वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले मधु कोड़ा ने एक याचिका दायर की थी, जिसके मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनायी, जिसमें कहका कि याचिकाकर्ता को तब तक कोई चुनाव लड़ने की इजाजत देना ठीक नहीं है, जब तक वे निर्दोष साबित नहीं हो जाते है. झारखंड स्थित कोल ब्लॉक के कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयन एंड स्टील कंपनी को आवंटन में भ्रष्टाचार और षड़यंत्र का दोषी 2017 में पाया गया था. निचली अदालत ने यह फैसला सुनाया था.
jharkhand-ex-cm-madhu-koda-झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-मधु कोड़ा को सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की नहीं दी जा सकती है इजाजत
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