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jharkhand-education-big-news-एक स्कूल से बच्चे को फीस के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया गया था, अब प्रशासनिक जांच में आरोप सही पाया गया, गिर सकती है स्कूल प्रबंधन पर गाज

राशिफल

गुमला : गुमला के जिला प्रशासन के अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में शहर के नामचीन विद्यालय नोट्रेडम स्कूल पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन का मामला पाया गया है. एक अभिभावक द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग नई दिल्ली से शिकायत की थी कि उनके बच्चे को फीस नहीं देने के कारण व्हाटस ग्रुप से रिमूव कर परीक्षा से वंचित कर दिया गया. इसके बाद विद्यालय में पढ़ाने से भी प्राचार्या ने मुंह मोड़ लिया. शिकायत के बाद आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त को 20 दिनों के भीतर जांच कर कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया गया था. निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद और सामाजिक सुरक्षा के उप निदेशक खुशेंद्र सोन केसरी ने मामले की जांच की थी. दोनों अधिकारियों ने संयुक्त हस्ताक्षर के साथ जांच रिपोर्ट सौंप दिया है. उपायुक्त ने सौंपे गए जांच रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए उप विकास आयुक्त को न केवल विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है बल्कि की गई कार्रवाई से अवगत कराने का भी निर्देश शामिल है.
क्या है जांच रिपोर्ट में
जांच रिपेार्ट में अधिकारियों ने स्पष्ट रुप से कहा है कि उपरोक्त मामले में विद्यालय प्रबंधन द्वारा निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, झारखंड नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के भाग पांच के नियम 11 के उप नियम 4 एवं 5 का उल्लंघन है. विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई किया जा सकता है.

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