रांची : झारखंड सरकार ने स्कूलों को खोलने के लिए आदेश निकाल दिया. सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है. दो आदेश निकाला गया है. एक आदेश में सभी तरह के सरकारी स्कूलों और सभी तरह के निजी विद्यालयों के लिए निकाला गया है. राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किये गये आदेश का भी इसमें जिक्र किया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय दिनांक 17.03.2020 से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए “स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह” को दृष्टिगत रखते हुए बंद है. विदित हो कि 18 दिसंबर 2020 द्वारा वर्ग 10 एवं वर्ग 12 हेतु विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन दिनांक 21 दिसंबर 2020 से प्रारम्भ किया गया था, परन्तु कोविड-19 के कारण पुनः माह अप्रैल 2021 में बंद कर दिया गया है. यद्यपि इस कठिन परिस्थिति में भी राज्य में अध्ययन अध्यापन का कार्य सरकारी विद्यालयों में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद एवं जेसीईआरटी द्वारा ऑनलाईन डिजीटल माध्यम से तथा निजी विद्यालयों द्वारा अपने स्तर से करवाने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु इसकी पहुंच सीमित है. आदेश में कहा गया है कि वर्ग-09 से वर्ग-12 के छात्रों के पठन-पाठन की व्यवस्था शिक्षकों के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय को कोरोना से बचाव के उपायों के साथ खोला जाना अतिमहत्त्वपूर्ण हो गया है. इस संदर्भ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड रांची के आदेश 1 अगस्त 2021 द्वारा राज्य में संचालित सभी सरकारी और सभी आवासीय विद्यालय और गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित ) एवं झारखण्ड अधिविध परिषद् से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के क्लास-09 से क्लास-12 की कक्षाओं के संचालन हेतु खोले जाने का निर्णय लिया गया है. सभी सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित ) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां क्लास-09 से क्लास-12 की पढ़ाई होती है, के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गयी है. इसके साथ ही सभी विद्यालय ऑनलाईन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे. इसके अलावख़ दूसरे आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय राज्य में संचालित सभी सीबीएसइ और सीआइएससीइ बोर्ड से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी विद्यालय, जहां क्लास-09 से क्लास 12 की पढ़ाई होती है, के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गयी है. इसके साथ ही सभी विद्यालय ऑनलाईन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे.