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Kolhan-University : झारखंड सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन को लेकर कुलपति ने की बैठक, अगले आदेश तक सभी ऑफलाइन कक्षाएं बंद, और क्या-क्या हुआ निर्णय-पढ़ें

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जमशेदपुर : झारखंड सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय में कुलपति डॉ गंगाधर पांडा ने बुधवार को आवश्यक बैठक की। इसमें विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्य शामिल हुए। बैठक में राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय एवं सबंधित कॉलेजों में कक्षाएँ तथा अन्य कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक निर्णय लिये गये, जो निम्न हैं :-
1. दिनांक 07/04/2021 से अगले आदेश तक विश्वविद्यालय एवं सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के ऑफलाईन कक्षाएँ स्थगित रहेगी।
2. सभी विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य, विभाग तथा कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास परिचालन हेतु व्यवस्था करेंगे ।
3. सभी नियमित तथा घंटी आधारित शिक्षक ऑनलाइन क्लास विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में आकर लेना सुनिश्चित करेंगे ।
4. छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना पठन-पाठन का कार्य अपने निवास स्थान से करें तथा ऑनलाईन कक्षाओं में अपनी उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करेंगे।
5. सभी नियमित तथा घंटी आधारित शिक्षक प्रत्येक दिनों के ऑनलाईन कक्षाओं के परिचालन से संबंधित विवरणी विभागाध्यक्ष /प्राचार्य को समर्पित करेंगे और उसी के आधार पर उनके वेतन /मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. B.A./B.Sc./ B.Com (H/ G/ Voc.) -CBCS शैक्षाणिक सत्र 2020-2021 एवं P.G. CBCS शैक्षाणिक सत्र 2020-2021 की सारी परीक्षाएँ UGC के पूर्ववर्ती sOP के निर्देशानुसार अगले आदेश तक ऑफलाइन मोड में संचालित होंगी।
7. UG CBCS एवं PG. CBCS की आंतरिक परीक्षाएँ UGC द्वारा पूर्ववर्ती SOP के नियामानुसार केन्द्र पर अथवा ऑनलाईन माध्यम से प्रश्न देते हुए एक निश्चित समय में उसके उत्तर को जमा करने का प्रावधान कर लेना, महाविद्यालय के विषय विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य के आपसी सहमति से निर्णय लेते हुए सुनिश्चित करेंगे ।
8. UG CBCS I PG. CBCS की प्रायोगिक परीक्षाएँ संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष/घंटी आधारित शिक्षक/अतिथि शिक्षक अधिकतम 10-10 छात्रों के समूह बनाकर ऑफलाईन मोड के माध्यम से UGC के SOP का पालन करते हुए पूरा करेगे।
9. Ph.D. Final Viva Examination ऑफलाइन मोड के माध्यम से सिर्फ पाँच अध्यापक 1. संकायाध्यक्षा 2. विभागाध्यक्ष (अध्यक्ष) 3. बाहरी परीक्षक 4. आंतरिक परीक्षक/ सुपरवाइजर 5. DRC के कोई एक सदस्य के साथ UGC के SOP का नियम पूर्वक पालन कराना सुनिश्चित करेगें।
10. सभी पदाधिकारी/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र-छात्राओं को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने सुरक्षा हेतु मारक/सेनिटाईजर/दुरता तथा सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेगें।

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