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tata-steel-md-tv-narendran-got-relief-from-highcourt-टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, हाईकोर्ट आज ही फैसला सुनाना चाहती थी, लेकिन सरकार के एपीपी ने कहा, उनके पास फाइल नहीं है, फिर क्या हुआ और जानें क्या है मामला

जमशेदपुर/रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन को बड़ी राहत दी है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को एमडी टीवी नरेंद्रन की ओर से राहत देने के लिए एक याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट इस मामले को लेकर फैसला लेने वाली थी, लेिकन राज्य सरकार की ओर से मौजूद एपीपी संतोष कुमार शुक्ला ने समय ले लिया और कहा कि उनके पास इस केस से संबंधित फाइल अभी नहीं है. इस कारण अगला तिथि निर्धारित कर दी जाये. इस दौरान टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट में दायर अपील में मांग की कि तत्काल याचिकाकर्ता टीवी नरेंद्ररन को राहत दी जाये. इस पर 24 फरवरी 2014 को दी गयी राहत को बरकरार रखते हुए हाईकटोर् ने अगलगे सुनवाई तक किसी तरह का कोई विपरित कार्रवाई करने पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई की तिथि 28 सितंबर 2021 निर्धारित कर दी.
यह है मामला
टाटा स्टील द्वारा एलडी गैस होल्डर और ब्लास्ट फर्नेस गैस होल्डर की स्थापना की थी. इस मामले की जांच उद्योग विबाग की ओर से की गयी थी, जिसमें यह पाया गया था कि उसको लेकर जरूरी पर्यावरणीय क्लियरेंस नहीं लिया गया है और इसको माना था कि यह पर्यावरण सुरक्षा कानून का उल्लंघन है, जिसको लेकर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन समेत अन्य लोगों को पार्टी बनाते हुए एक केस 2013 में (केस संख्या सी2-516/2013) दर्ज कर दिया गया था. इसके बाद 24 फरवरी 2014 को टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने केस को चुनौती दी थी और कहा था कि जब इस प्लांट को बनाया गया था, तब 2003-2004 का समय था और उस वक्त वे टाटा स्टील के एमडी नहीं थे. ऐसे में अभी उनको पार्टी बनाया जाना गलत है. इसके बाद हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस आरआर प्रसाद ने सुनवाई के दौरान राहत दी थी और केस की सुनवाई तक किसी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगायी थी. इसी फैसले को अभी फिर से आगे बढ़ा दिया गया है.

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