जमशेदपुर : टाटा स्टील में ऑफिसरों के नौकरी छोड़ने को लेकर कंपनी ने अपने पैमाने में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी की ओर से अधिकारियों को नौकरी छोड़ने के मामले में बदलाव करते हुए कहा है कि अब उनको नौकरी से इस्तीफा देने के 90 दिन पहले नोटिस देना होगा. यह नया नियम पेरोल पर काम कर रहे अधिकारियों के अलावा कांट्रैक्ट पर बहाल किये गये अधिकारियों के लिए नया नियम लागू किया गया है. इस संबंध में कंपनी की वीपी एचआरएम अतरई सान्याल के हस्ताक्षर से बुधवार को आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा. मालूम हो कि अब तक नोटिस अवधि (पीरियड) एक माह का था. अधिसूचना के अनुसार कोई भी अधिकारी जो कंपनी की सेवाएं छोड़ना चाहता है, उसे कंपनी को 90 दिनों की पूर्व सूचना देनी होगी. बशर्ते कि जब कोई अधिकारी इस्तीफे की सूचना देता है, तो प्रबंधन नोटिस की शेष अवधि के लिए अधिकारी को वेतन का भुगतान करके उक्त नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले तत्काल प्रभाव से या किसी भी समय से इसे स्वीकार करने का हकदार होगा. यदि कोई अधिकारी, जो इन संशोधित नियमों के तहत नोटिस देने के लिए बाध्य है, कंपनी की सेवाओं को 90 दिनों की उचित सूचना दिये बिना छोड़ देता है, तो कर्मचारी कंपनी को अधिकारी के वेतन के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. अधिकारियों के लिए सेवा नियम (01 सितंबर, 2016 तक संशोधित) के खंड 25, उप-खंड (ए) और (बी) को उपरोक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा. इस्तीफे के तहत अलगाव (सेपरेशन) के अन्य सभी नियम अपरिवर्तित रहेंगे. नियुक्ति पत्र में उल्लेखित नोटिस पीरियड, इसके द्वारा संशोधित किया जाता है.