जमशेदपुर : आजसू के जमशेदपुर जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह को जमशेदपुर कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. सोमवार को एसडीजेएम रंजय कुमार की अदालत ने उनको बरी कर दिया. उनके खिलाफ एक केस संख्या 1336/2011 लंबित था, जिस मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. बताते चले कि, वर्ष 2011 के लोकसभा चुनाव में आजसू लोकसभा प्रत्यासी रहे आस्तिक महतो के चुनाव प्रचार हेतु कदमा शास्त्रीनगर में एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया था कि आजसू पार्टी द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कार्यालय खोल दिया गया है जबकि इसके लिए उनसे कार्यालय खोलने के लिये अनुमति भी नही ली गई थी. इस मामले को लेकर अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने केस में कन्हैया सिंह की पैरवी की थी. लगभग 11 वर्षो बाद फैसला सुनाया गया, जिसमें कन्हैया सिंह को बरी कर दिया गया. फैसला पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमशेदपुर जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि न्यायालय का सम्मान करते हुए उनको पूर्ण भरोसा था कि उनको न्याय मिलेगा, जो इतने दिनों बाद फैसला आया है, उसका वे सम्मान करते है. उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि वे आज भी उसी पार्टी का एक सिपाही है और पार्टी ने उन पर विश्वास जताए रखा, इसके लिये वे पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो और पार्टी प्रधान महासचिव रामचन्द्र सहिस का आभार व्यक्त करते हैं.