जमशेदपुर : शनिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार की अदालत में पोटका थाना क्षेत्र में डायन बिसाही हत्या के आरोपी के मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में आरोपी भैरव टुडू को डायन बिसाही के आरोप से मुक्त कर दिया गया पर उसे हत्या के आरोप में दोषी करार दिया गया है. अदालत में 11 फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी. पोटका थाना क्षेत्र के पाथरभांगा ग्राम के चट्टानी टोला निवासी बाली टुडू को डायन बता कर भैरव टुडू ने 15 जनवरी 2016 को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतका के पति बास्को टुडू के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था. लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने सूचक पक्ष की ओर से बहस की थी. मामले में आरोपी के विरुद्ध 9 लोगों की गवाही हुए. अदालत ने आरोपी को दोषी पाया, हालांकि डायन बिसाही के आरोप में किसी तरह के साक्ष्य नहीं पाए गए जिससे इस आरोप से उसे मुक्त कर दिया गया.
jamshedpur-court-डायन बिसाही बोलकर हत्या करने का आरोपी दोषी करार, 11 फरवरी को सजा पर होगी सुनवाई
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