सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से दो साक्ष्य के अभाव में बरी
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे- 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपी हरेराम सिंह और प्रदीप कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. हरेराम सिंह भोजपुर कोइलवर का रहने वाला है जबकि प्रदीप कुमार उसका पड़ोसी है. घटना 26 मई 2013 की है. घटना के बारे में महिला के पति के बयान पर एमजीएम थाने में मामला दर्ज कराया गया था. घटना में कहा गया था कि महिला का पति शाम के छह बजे खाना खाकर ड्यूटी चले गये थे. इसके बाद दोनों आरोपी घर पर आया था. दोनों ने कहा था कि भाभी शरबत बनाओ बहुत गर्मी लग रही है. इसके बाद महिला शरबत बनाने के लिये चली गयी और दोनों आरोपी हॉल में जाकर पंखे के नीचे बैठ गये. जब शरबत लेकर आयी तब दोनों आरोपियों में से प्रदीप ने हथियार निकाला और सटाकर कहा कि हल्ला करने पर गोली मार देंगे. इस बीच हरेराम सिंह रूमाल निकाला और नाक पर लगा दिया. इसके बाद वह बेहोश होने लगी. इस दौरान दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया था. इस मामले में एक की गवाही हुई थी.
62 मोबाइल के साथ धराये आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया
जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र से 62 पीस मोबाइल के साथ धराये साहेबगंज का रहने वाले कपूर कुमार महतो एवं दीपंकर घोष को एडीजे-वन कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले में कुल 4 लोगों की गवाही हुई थी. एसआई युगेश सिंह के बयान पर 2 जनवरी 2021 को मामला साकची थाने में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. मामले में कोर्ट में यह साबित नहीं हो सका कि बरामद मोबाइल चोरी की है. इसी का लाभ आरोपी को मिला और कोर्ट की ओर से दोनों को बरी कर दिया गया. मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामचंद्र कर ने की थी. 2 जनवरी को पुलिस ने कपूर कुमार को साकची गोलचक्कर के पास से संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसके पास से तीन मोबाइल बरामद किया था. पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दीपांकर को एमजीएम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. कमरे में रखे दो अलग-अलग बैग से कुल 62 पीस मोबाइल फोन बरामद किया गया था. श्री कपूर ने बताया था कि उसके गिरोह के साथी साकची बाजार व अन्य जगहों से मोबाइल की चोरी किया करते हैं.