जमशेदपुर : जमशेदपुर के जिला पुलिस की ओर से दुर्गा पूजा के दौरान हुई केस के मामले में जमशेदपुर कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जमशेदपुर कोर्ट में एबीपी नंबर 1392/2021 और एबीपी नंबर 1409/2021 में सुनवाई हुई, जिसमें जमशेदपुर कोर्ट ने चंद्रगुप्त सिंह और संजीव आचार्य समेत अन्य के खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गयी है. उसको गिरफ्तार करने पर भी रोक लगाया गया है. दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी नियम के खिलाफ पंडाल बनाने समेत अन्य कई कारणों को लेकर आजसू नेता सह रिटायर पुलिस पदाधिकारी चंद्रगुप्त सिंह के खिलाफ सिदगोड़ा थाने में केस दर्ज हुआ है, जिसमें भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कोल्हान संयोजक संजीव आचार्य, प्रदीप सिंह और चंदन यादव को भी आरोपी बनाया गया है. चंद्रगुप्त सिंह सिदगोड़ा सिनेमा मैदान में दुर्गा पूजा कमेटी के संरक्षक हैं. सिदगोड़ा थाने के एएसआई विकास कुमार ने केस दर्ज कराया है, जिसमें चंद्रगुप्त सिंह एवं अन्य के खिलाफ पूजा में माहौल बिगाड़ने, सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने के साथ अन्य कई आरोप लगाया गया है. दरअसल 12 अक्टूबर को सिटी एसपी और अन्य पदाधिकारी ने चंद्रगुप्त सिंह के पूजा पंडाल से गुंबद हटवा दिया था. इससे चंद्रगुप्त सिंह पर प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगा था. इसको लेकर ही केस दर्ज किया गया था.