जमशेदपुर : कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह के लिए स्क्रैप व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर से प्रति टन के हिसाब से रंगदारी वसूलने के आरोपी होटल सिटी इन के मालिक साकची बाराद्वारी निवासी बिनोद कुमार सिंह एवं टेल्को गायत्रीनगर निवासी संजय कुमार पलसनिया उर्फ संजय कुमार अग्रवाल को अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इनके खिलाफ रंगदारी से बसूले गए रूपए से अखिलेश के नाम पर ओडी कार बूक करने और रूपए का सहयोग करने का आरोप है। इस मामले में कुल चार लोगों की गवाही हुई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे -4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने की। इस मामले में 29 अगस्त 2016 को तत्कालीन इंस्पेक्टर सह गोलमुरी थाना प्रभारी श्रीनिवास के बयान पर गोलमुरी थाने में मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाली टाउन एरिया स्थित बलवीर सिंह उर्फ बंटी के आवास पर अपराध के उद्देश्य से अपराधी ठहरे हुए हैं। यह अपराधी कुख्यात अखिलेश सिंह के लिए शहर के स्क्रैप व्यवसायियों एवं ट्रांसपोर्टर से प्रति टन 200 रूपए एवं ट्रांसपोर्टर से 100 के दर से रंगदारी बसुलते हैं। सूचना पर नेपाली टाउन एरिया में बलवीर सिंह के घर-पर छापेमारी कर तीन ब्रज मोहन खां उर्फ नानू झा (सिदगोड़ा),संतोष कुमार सिंह (सीतारामडेरा) एवं प्रभात कुमार शर्मा (शिवजी कॉम्प्लेक्स डिमना) को गिरफ्तार किया था। तलाशी में प्रभात के पास से एक लोडेड देशी कट्टा जब्त किया था। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया था कि अखिलेश सिंह इस काम के लिए प्रति माह 10 हजार रुपए देता था। और जब्त देशी कट्टा भी अखिलेश सिंह ने ही दिया था। इस मामले में पुलिस ने ब्रज मोहन खां उर्फ नूनू झा, संतोष कुमार सिंह, प्रभात कुमार शर्मा, बलवीर सिंह एवं जसबीर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र सौंपते हुए मामले में पूरक अनुसंधान शुरू किया था। जिसमें यह बात सामने आया था कि सीटी इन होटल के मालिक विनोद कुमार सिंह एवं संजय पलसनिया उर्फ संजय कुमार अग्रवाल ने रंगदारी का रूपए से अखिलेश सिंह के लिए एक ओडी कार फोर्ड बूक करवाया था। और अखिलेश के यह दोनों मिलकर रूपए का सहयोग भी करता था। मामले का अन्य आरोपी पहले ही बरी हो चुके है.