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jamshedpur-court-three-order-जमशेदपुर कोर्ट के तीन फैसले, order-1-सोनारी में 8 साल की पोती से छेड़छाड़ करने के आरोपी दादा को कोर्ट ने दिया दोषी करार, order-2-साकची में आशीष डे हत्याकांड में गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ कोर्ट में श्रीलेदर्स के तीन कर्मचारियों की हुई गवाही, order-3-सोनारी में मारपीट के मामले का आरोपी दोषी करार

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सोनारी में 8 साल की पोती से छेड़छाड़ करने के आरोपी दादा को कोर्ट ने दिया दोषी करार, सजा 30 जून को
जमशेदपुर कोर्ट में एडीजे-5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को सोनारी में 8 साल की पोती के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी दादा जोगेन दास व अन्य को को दोषी करार दिया है. अब कोर्ट 30 जून को सजा की बिंदू पर सुनवाई होगी. घटना 29 जुलाई 2016 की है. इस मामले में पीड़िता की मां ने सोनारी थाना में ससुर जोगेन दास, सास निर्मला देवी और देवर कमल दास पर आरोप लगाया था. शिकायत के अनुसार ससुर जोगेन दास 8 साल की पोती के साथ गलत हरकत किया करता था. उसने वीडियो भी बना रखा था. जब इसकी शिकायत सास से की तो उन्होंने देवर के साथ मिलकर मारपीट की. शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया था.
साकची में आशीष डे हत्याकांड में गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ कोर्ट में श्रीलेदर्स के तीन कर्मचारियों की हुई गवाही
जमशेदपुर कोर्ट में एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में मंगलवार को श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड में उनके तीन कर्मचारियों की गवाही हुई. गवाहों में भुइयाँडीह कान्हू भट्ठा निवासी दीपक कुमार सिंह, बारीडीह विद्यापति नगर निवासी चंद्र भूषण कुमार और आमबगान निवासी मो. सफीक हैं. उन्होंने कोर्ट में बताया की 2 नवंबर 2007 को घटना की सुबह पौने आठ बजे पुरुलिया हाइवे रोड दिल्ली दरबार के पास दुकान खोलकर झाड़ू लगा रहे थे. तभी आवाज हुई भगदड़ मची हुई थी. उन्होंने जाकर देखा तो मालिक आशीष डे लहू लुहान जमीन में गिरे थे. उनकी छाती में दो गोली लगी थी. कुछ शिक्षक ऑटो रुकवा रहे थे, लेकिन वाहन नहीं रुका. तभी एक पुलिस जवान ऑटो लेकर आया और उन्हें टीएमएच ले गए, जहां उनकी मौत हो गई थी. मालूम हो की आशीष हत्याकांड में कोर्ट में अपराधी अखिलेश सिंह के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है.
सोनारी में मारपीट के मामले का आरोपी दोषी करार
जमशेदपुर कोर्ट में एडीजे वन कुमार दिनेश की अदालत ने मंगलवार को मारपीट की धारा 323 के एक मामले में आरोपी बुधराम मोहल्ला के राजू साहू को दोषी करार दिया है. घटना एक अगस्त 2010 की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी राजू को प्रोविजन अफेंडर एक्ट के तहत एक साल के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने की हिदायत दी है. कोर्ट ने पांच -पांच हजार के सिक्योरिटी जमा दिए जाने पर जमानत पर छोड़ दिया. इस मामले में सोनारी डी ब्लॉक भागवत बस्ती के देव करण साहू ने मामला दर्ज कराया था. देव ने कहा था की वह गार्ड की ड्यूटी करता है. आरोपी ने उस पर पत्थर से हमला किया था. पैर भी तोड़ दिया था.

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