मंत्री बन्ना गुप्ता साक्ष्य के अभाव में बरी
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा स्थित चाईबासा स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से बरी कर दिया गया. यह मामला जज ऋषि कुमार की कोर्ट में था. धारा 189 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दायर था. सरकारी कर्मचारी के साथ गाली गलौज करने का आरोप मंत्री पर था, जिसमें वे बरी हो गये.
सोनारी में जान मारने की नीयत से हमला 9 आरोपियों को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया
जानलेवा हमले के एक मामले में अदालत ने शनिवार को मामले के नौ अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले की सुनवाई एडीजे -पांच की अदालत कर रही थी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू और बबीता जैन ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा था. घटना सोनारी थाना क्षेत्र के कुम्हार पाड़ा में 29 अगस्त 2017 को घटी थी. बरी किए गए अभियुक्त में परदेशीपाड़ा के रहने वाले कृष्णा प्रजापति, जयप्रकाश प्रजापति, संजय प्रजापति, भरत प्रजापति, छोटका, अशोक प्रजापति, संतोष प्रजापति, राजाराम प्रजापति, हरेंद्र प्रजापति और लेड़ा प्रजापति हैं. इस संबंध में कुम्हार पाड़ा निवासी नगेश्वर साहू ने सोनारी थाना में एक राय होकर लाठी-डंडा से लैश होकर मारपीट कर जख्मी करने का मामला दर्ज कराया था.
टेल्को में छिनतई का आरोपी गिरफ्तार
जमशेदपुर के टेल्को में 1 जुलाई को हुए लूटकांड का आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. अप्राथमिकी अभियुक्त संजीव कुमार पासवान उर्फ यश, पिता विजय पासवान, पता हिन्दू बस्ती, लाइन नंबर 01, थाना गोलमुरी, जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. इस कांड में छिनतई किये गए रियरली नाराजो मोबाइल को बरामद कर विधिवत जप्त किया गया है. यह कांड एक जून 2022 को वादिनी स्वेता प्रसाद द्वारा टाटा मोटर्स में गेट के पास मोटरसाइकिल सवार द्वारा उनके पास से झपट्टा मार कर मोबाइल छिनतई करने के संबंध में दर्ज किया गया था.