जमशेदपुर : पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार मुश्ताक खान से रंगदारी मामलें में अभियुक्त झामुमो नेता धतकीडीह निवासी फिरोज खान और शकील अहमद राजा पर गुरुवार को न्यायालय ने सम्मन जारी किया है. अभियुक्तों के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में वादी मुश्ताक द्वारा बिष्टुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, पुलिस ने जांच किए बिना ही केस को समाप्त कर दिया था. जिसके बाद वादी ने न्यायालय में याचिका दायर कर गवाहों को प्रस्तुत कर तथ्यों से अवगत कराया. न्यायालय द्वारा मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को सुनिश्चित की गई है. ज्ञात हो कि झामुमो नेता फिरोज खान और शकील अहमद रजा द्वारा मुश्ताक खान से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. इस मामले में मुश्ताक के बेटे अश्फाक पर 2 नवंबर को गोली चला कर मारने का प्रयास भी किया गया था। बिष्टुपुर पुलिस के द्वारा इस मामले को भी रफा-दफा करने के लिए वादी की कार को बिना जब्ती सूची जारी किए थाना में जब्त कर रखा गया था. न्यायालय से बिष्टुपुर थाना प्रभारी राकेश प्रकाश सिन्हा को उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.