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Jamshedpur-Rural : अवैध बालू उठाव के आरोपियों को भेजा जेल

गालूडीह : थाना क्षेत्र के बड़ाखूर्शी पंचायत अंतर्गत घुंटाडीह गांव के स्वर्णरेखा नदी घाट से अवैध तरीके से बालू उठाव के गिरफ्तार दो आरोपी नारगा निवासी उज्जल गोश्वामी एवं संजय बिषई को गालूडीह थाना पुलिस ने मंगलवार को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया। मामले पर अनुसंधानकर्ता एस आई महेश टुडू ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में पेश किया। आरोपित उज्जल गोश्वामी, संजय बिषई और अज्ञाद फरार ट्रैक्टर मालिक व चालक के खिलाफ खनन निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह के बयान पर गालूडीह थाना में मामला दर्ज किया गया है। (नीचे भी पढ़ें)

शिकायत के आधार पर थाना काण्ड संख्या 51/22 के विरुद्ध सोनालिका ट्रेक्टर के अज्ञात मालिक, चालक सहित महिन्द्रा शक्तिमान के चालक उज्जल उर्फ जुलू गोस्वामी, महेंद्र ट्रेक्टर के संजय विषई पर मामला दर्ज कर लिया गया है। माइनिंग के धारा 4/21खान-खनिज अधिनियम, 54 झारखंड लघु खनिज सामलुदीन नियमावली 2004 के तहत 7/9 झारखंड मिनरल प्रिभिसं ऑफ माइनिंग परिवहन स्टोरेज 2017 सहित 307,379,353,34, 427 भादवी के तहत मामला दर्ज किया गया है। विहित हो की सोमवार अहले सुबह गुप्त सूचना पर घाटशिला अंचलाधिकारी राजीव कुमार, सीआई संतोष कुमार, गालूडीह थाना प्रभारी दलबल के साथ खूंटाडीह गांव के समीप स्वर्णरेखा से अवैध बालू उठाव पर छापेमारी अभियान चलाया था। बालू लदे ट्रैक्टर लेकर भागने के दौरान बालू माफियाओं ने ने ट्रैक्टर से पुलिस वाहन को जोरदार टक्कर मार दिया था, जिससे गालूडीह थाना प्रभारी समेत पुलिस जवान बाल-बाल बच गये थे।

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