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jamshedpur-womens-crime-कदमा की महिला को जहर पिलाये जाने के मामले में नया मोड़, पति ने लगाया संपति हड़पने के लिए की गयी साजिश, जारी किया वाट्सएप वीडियो कांफ्रेंस पर हुई बातचीत का वीडियो-video

जमशेदपुर : पूजा कुमारी बनाम अमित कुमार सिंह के सीआरपीसी 340 मामले में पूजा कुमारी की अनुपस्थिति पर जमशेदपुर न्यायालय ने जवाब तलब किया है. ज्ञात हो कि यह मामला 2019 का है. इसमें कदमा निवासी अमित सिंह पर उनके बड़े ससुर श्रीकांत सिंह द्वारा उनकी भतीजी पूजा कुमारी से मारपीट, जबरन जहर पिलाने का आरोप लगाते हुए कदमा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कुछ समय बाद उक्त मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट एवं पारिवारिक न्यायालय में शुरू हुई, जिसमें आवेदक एवं उनके गवाहों के बयानों को अलग-अलग न्यायालय द्वारा लिपिबद्ध किया गया. दिए गए बयानों एवं साक्ष्यों में त्रुटि, आशुद्धता एवं मिथ्या प्रतीत होने के साथ-साथ आवेदक द्वारा बार-बार बयान बदलने, लिखे-लिखाये, रटे-रटाये बयान जैसा प्रतीत होने के कारण अमित कुमार सिंह द्वारा सीआरपीसी 340 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. इसमें पूजा कुमारी ने 8 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा खुद कबुल किया है कि उन्होंने जहर पिया ही नहीं है तो मेडिकल रिपोर्ट में कहा से आएगा. अमित कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी एवं उनके परिवार वालों ने अमित कुमार की संपत्ति हड़पने की मंशा से एवं अपने घर के संगीन राज को छुपाने के लिए साजिश के तहत यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है. इसी बातों को आधार बना कर सीआरपीसी 340 के तहत मामला दर्ज कराया गया था साथ ही 19 अप्रैल 2022 से 21 जून 2022 तक जवाब नही देने एवं अनुपस्थिति रहने के कारण जमशेदपुर सेशन न्यायालय ने 12 जुलाई 2022 जवाब देने के लिए एवं पारिवारिक न्यायालय ने 11 जुलाई 2022 सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी है.

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