खबरDelhi High Court- झामुमो के लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से निशिकांत...
spot_img

Delhi High Court- झामुमो के लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से निशिकांत दुबे को नोटिस, सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं

राशिफल


नयी दिल्ली/रांची: दिल्ली हाईकोर्ट में लोकपाल के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. जिसमें लोकपाल ने आय से अधिक सम्पति के मामले में सीबीआई को जांच का आदेश दिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकपाल के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल की है. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने एक मामले के शिकायतकर्ता सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि निर्धारित की है. (नीचे भी पढ़े)

सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रज्ञा सिंह बघेल ने झामुमो की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में बहस की. मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई की जांच पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है.22 फरवरी को लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायत पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया था. लोकपाल ने सीबीआई को इस मामले की प्रारंभिक जांच छह महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया है. बीजेपी के गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज करायी थी. गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने राज्यसभा सांसद व झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था.

Must Read

Related Articles

Floating Button Get News On WhatsApp

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading