Home खबर

Deoghar : देवघर में होल्डिंग व ट्रेड लाइसेंस के बड़े बकायेदारों को दी गयी सात दिन की मोहलत, जमा नहीं किया बकाया तो अब होगी कार्रवाई

देवघर : देवघर के नगर आयुक्त सह प्रशासक के द्वारा मंगलवार को राजस्व शाखा का समीक्षा बैठक की गई। इसमें होल्डिंग टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंस से सम्बंधित बड़े बकायादारों को चिन्हित कर उन पर झारखंड नियमावली के तहत कार्रवाई करने की बात कही गयी। सबसे पहले बताया गया कि दढ़बा नदी के पास प्रिन्स टीवीएस, खिजूरिया स्तिथ ड्यू जल के होल्डिंग और ट्रेड टैक्स दोनों जमा नहीं किया है। इनको 3 दिन के अंदर अपना टैक्स जमा करने को कहा गया है अन्यथा झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट के तहत उनकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और बकायेदार हैं जिनको 7 दिनों का समय दिया गया है। (नीचे भी पढ़ें)

होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों में इनमें आशीष चरण (वार्ड 21, बकाया राशि 64873), शिवानंद झा (वार्ड 21, बकाया राशि 87082), राजेश आनंद झा (वार्ड 21, बकाया राशि 93604), मनोज पोद्दार स्टारलाइटर (वार्ड 28, बकाया राशि 303063 एवं 100684), अभिनव कुमार (वार्ड 32, बकाया राशि 82815) शामिल हैं। इन लोगों के ऊपर झारखंड नियमावली की धारा 184 एवं 185 (होल्डिंग) 455 (ट्रेड) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी । बताया गया है कि ट्रेड टैक्स के बड़े बकायेदारों में होटेल सरिता, होटेल सम्राट, अनुपम पैलेस, नागेश्म विवाह भवन, शशि प्रभा पैलेस शामिल हैं। बैठक में नगर प्रबंधक हिमांशु शेखर, रवि झा, टैक्स दारोगा जय शंकर साह, एसपीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर विकास रंजन, टीम लीडर मोहित मिश्रा, राकेश लाल, अमर देव,अवकाश देव एवं अन्य उपस्थित थे।

NO COMMENTS

Leave a ReplyCancel reply

Floating Button Get News On WhatsApp

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Exit mobile version