अहमदाबाद: राजकोट गेम जोन अग्निकांड मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. जिसको लेकर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है. दलीलें सुनने के बाद कोर्ट कुछ मिनटों में फैसला सुनाएगा. इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ये गेम जोन अनधिकृत परिसर में था. इसे सरकारी नियमानुसार नियमित करने की मंजूरी मांगी गयी थी. फायर सेफ्टी को लेकर 4 साल से सुनवाई चल रही है. हाई कोर्ट ने कहा, कई निर्देशों के बाद भी कई घटनाएं घट चुकी हैं.(नीचे भी पढ़े)
कोर्ट ने कहा कि अब हमें स्थानीय व्यवस्था और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है. हाई कोर्ट ने बताया कि 4 साल से कोर्ट ने कई फैसले और निर्देश दिए हैं. उसके बाद भी प्रदेश में 6 घटनाएं हुईं. लोग मशीनरी के ट्रिगर से मर रहे हैं. अदालत ने राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है. राजकोट नगर निगम ने कोर्ट में माना कि हां इस मुद्दे पर हमारी मंजूरी नहीं ली गई. हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आप अंधे हो गये हैं. ढाई साल से चल रहा था तो क्या सो गए थे. क्या हम मान लें कि आपने आंखें मूंद लीं. आप और आपके अनुयायी क्या करते हैं. कुछ अधिकारी के गेम जोन में जाने की तस्वीर सामने आने पर कोर्ट ने कहा, जो अधिकारी वहां खेलने गए थे वो क्या थे. अहमदाबाद में चल रहे दो गेम जोन के पास अनुमति नहीं है. इस केस में एसआईटी गठित कर 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है.(नीचे भी पढ़े)
कोर्ट को बताया गया कि कई मॉल में गेम जोन भी चल रहे हैं. हमें आज या कल तक रिपोर्ट मिल जाएगी. पिछले 48 घंटों में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. घटना के बाद, कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, पुलिस आयुक्तों, क्षेत्रीय आयुक्तों, जिला विकास अधिकारियों, जिला पुलिस अधिकारियों, मुख्य अधिकारियों से उनके अधिकार क्षेत्र के तहत खेल क्षेत्रों का विवरण मांगा गया था. विवरण की तुरंत समीक्षा की गई.