खबरJamshedpur court : जमशेदपुर कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में...
spot_img

Jamshedpur court : जमशेदपुर कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को सुनायी यह सजा, यह था पूरा मामला

राशिफल

जमशेदपुर : चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने आरोपी सिदगोड़ा निवासी राणा रंजीत किशोर को दोषी पाते हुए बुधवार को एनआई एक्ट के तहत एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही चेक राशि समेत 3 लाख 37 हजार रूपए का कंपनशेसन देने का आदेश दिया हैं. कंपनशेसन अदालत नहीं करने की स्थिति में 15 दिन के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया हैं. (नीचे भी पढ़ें)

मालूम हो कि आरोपी राणा रंजीत किशोर ने चेलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से लोन लेकर इंडिगो कार खरीदा था. लेकिन किश्त का रूपए नहीं दिए उनके द्वारा जारी ढाई लाख रूपए की चेक से किश्त की अदायगी के लिए कंपनी ने जब चेक को बैंक में डाला तो रूपए की कमी के कारण चेक बाउंस कर गया था. कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डीआर पटनायक और सीआर नंदी ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा था। वहीं कंपनी की ओर से रिप्रेजेंटेटिव रोहित कुमार सिंह कर रहे थे.

Must Read

Related Articles

Floating Button Get News On WhatsApp

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading