जमशेदपुर : चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की अदालत ने आरोपी साकची निवासी सह पालक इंटरप्राइजेज के मालिक नवीन मिश्रा को एनआई एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए छह माह का कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही एक लाख रूपए का कंपनशेसन देने का आदेश दिया हैं. (नीचे भी पढ़े)
वादी कदमा निवासी प्रवीन कुमार झा के अधिवक्ता जनार्दन सिंह ने बताया कि आरोपी नवीन मिश्रा ने अपनी ट्रेडिंग व्यवसाय के लिए अपने साढ़ू से ढाई लाख रूपए का कर्ज लिया था. कर्ज के एवज में ढाई लाख रूपए का चेक जारी किया था. (नीचे भी पढ़े)
रूपए की कमी से चेक बाउंस कर गया था तब जाकर वादी प्रवीण कुमार झा ने वर्ष 2018 में न्यायालय के समक्ष यह वाद दायर किया था. अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए छह माह का कारावास के साथ-साथ एक लाख रूपए का कंपनशेसन देने का आदेश दिया हैं. अब आरोपी नवीन मिश्रा को चेक राशि समेत साढ़े तीन लाख रूपए देनें होंगे.