जमशेदपुर: कदमा टैंक रोड स्थित बिपाशा पथ में गत 13 फरवरी 2021 को चंद्रा ज्वेलर्स के मालिक गणेश चंद्रा पर हत्या की नियत से हुई फायरिंग के मामले में शनिवार को जमशेदपुर कोर्ट के मुख्य न्यायधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में सूचक की गवाही हुई. मामले के सूचक आभूषण कारोबारी की बेटी आयूषी चंद्रा ने कोर्ट को बताया कि घटना की रात 10 बजे उन्हें फोन आया कि दुकान बंद करते वक्त उसके पिता पर गोली चली है. वहां पहुंची तो खून से लतपत पिता को देखा, जिसे टीएमएच ले जाया गया. उस वक्त पिता ने बताया था कि उसके दामाद राज कुमार पात्रो व उसके दोस्त मन्ना ने जान मारने की नियत से पेट में सटाकर दो गोलियां मारी थी.(नीचे भी पढ़े)
आयूषी ने कोर्ट को यह भी बताया कि घर वालों के विरोध के बावजूद उसने राज के साथ प्रेम विवाह किया था. उसके बाद भी मेरे परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके अपराधिक युवकों से संबंध थे. शादी के बाद से ही वह उसे प्रताड़ित करने लगा. पिता की दौलत पर उसकी नजर थी. उसकी प्रताड़ना से तंग आकर एक तलाक पेटीशन कोर्ट में दायर की थी, जिससे वह नाराज था और घटना को अंजाम दिया. मालूम हो कि घटना के बाद पुलिस ने मन्ना के पास से फायरिंग में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया था.