जमशेदपुर : चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धांत तिग्गा की अदालत ने आरोपी पटमदा निवासी अयोध्या महतो को दोषी पाते हुए गुरुवार को एनआई एक्ट के तहत एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही चेक राशि समेत 20 लाख रूपए का कंपनशेसन देने का आदेश दिया हैं. कंपनशेसन नहीं देने की स्थिति में 30 दिन के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया हैं. (नीचे भी पढ़ें)
मालूम हो कि आरोपी अयोध्या महतो ने चेलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से वर्ष 2016 में कर्ज लेकर ट्रक खरीदा था. लेकिन किश्त का भुगतान नहीं किया. कंपनी का अयोध्या पर कुल 15 लाख 9 हजार 823 रूपया बकाया हो गया था. बकाया राशि के लिए एक चेक चेलामंडलम के पक्ष जारी किया था. रूपये की अदायगी के लिए कंपनी ने जब चेक को बैंक में डाला तो रूपए की कमी के कारण चेक बाउंस कर गया था. तब जाकर चेलामंडलम इन्वेस्टमट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने अयोध्या महतो के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत शिकायतवाद का मामला अदालत में वर्ष 2019 मे दायर किया था. कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डीआर पटनायक और सीआर नंदी ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा था. वहीं कंपनी की ओर से रिप्रेजेंटेटिव रोहित कुमार सिंह अधिवक्ता कर रहे थे.