कोवाली में पत्नी हत्या के आरोपी भगवा मुंडा साक्ष्य अभाव में बरी, आरोपी आठ वर्ष से जेल में हैं
छेदी सवर हत्याकांड मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -8 कनकन पट्टादार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी पति भगवा मुंडा को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में आरोपी पिछले आठ वर्षों से जेल में बंद हैं. इस मामले में पिछले आठ सालों में एक भी गवाही गवाही देने अदालत के समक्ष नहीं आया. घटना वर्ष 2016 की हैं. आरोपी भगवान मुंडा ने छेदी सवर के साथ प्रेम विवाह किया था. घटना के तीन दिन पूर्व छेदी ने एक बेटी को जन्म दिया था. किसी बात को लेकर भगवान ने पत्नी की पिटाई कर दी थी. तीन दिन के बाद छेदी की मृत्यु हो गया था. इस संबंध में कोवाली थाने में भगवा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. (नीचे भी पढ़ें)
गोविंदपुर : नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर यौनशोषण करने वाला साक्ष्य अभाव में बरी
17 वर्षीया नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौनशोषण करने के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के स्पेशल जज पोस्को न्यायाधीश कवलजीत चोपड़ा की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी मयंक कुमार यादव को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में अदालत के समक्ष कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी. घटना 27 मार्च 2020 की हैं. पीड़िता ने गोविंदपुर थाने में आरोपी मयंक कुमार के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौनशोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप था कि घटना के दो वर्ष पूर्व से दोनों के बीच प्रेम संबंध था. घटना के दिन दोपहर दो बजे मयंक उसके घर पर आया और शारीरिक संबंध बनाया. इस बात की जानकारी परिजनों को होने पर मयंक ने उसे अपने साथ अपने घर लेकर चला गया. वहां चार दिनों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. मयंक ने उसे शादी करेगा बोला था. बाद में मयंक के परिवार ने कहा कि शादी के लिए उम्र कम हैं इस लिए शादी नहीं सकती हैं और उसे मयंक के माता -पिता ने घर पर रखना नहीं चाह रहे थे. उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज किया गया था। किसी प्रकार वह घर से भागकर गोविंदपुर थाना पहुंच अगर आरोपी मयंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.