जमशेदपुर: जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में आपसी विवाद में हुई पड़ोसी के बीच मारपीट मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -तीन निशांत कुमार की अदालत ने आरोपी राजेश यादव को मारपीट के आरोप में दोषी पाया. अदालत ने उसे डाट – फटकार के बाद रिहा कर दिया. इस घटना को लेकर दोनों पक्ष से एक -दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इस मामले में कुल चार लोगों की गवाही हुई.(नीचे भी पढ़े)
जुगसलाई : सद्दाम हुसैन को गोली मारकर जख्मी करने के आरोप से दो बरी
जमशेदपुर के जुगसलाई के खजांची मुहल्ल के पास 4 अक्टूबर 2014 की सुबह पुराना विवाद को लेकर सद्दाम हुसैन को गोली मारकर जख्मी करने के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -2 आभाष वर्मा की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी मोहम्मद दानिश और जितेश कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल छह लोगों की गवाही हुई थी. सदाव अख्तर ने पुलिस को बताया था कि प्रति दिन की भांति उनके छोटे भाई सुबह 7 बजे घर से निकला था. करीब 7.20 बजे वह खून से लथपथ घर लौटा बताया कि पुराना दुश्मनी को लेकर कल्लू, मोहम्मद अली,दानिश और रानी ने मिलकर पुरानी बस्ती रोड खजांची मुहल्ल के पास सभी ने मिलकर उसे घेर लिया और छाती में गोली मारकर सभी पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर रेलवे फाटक की ओर भाग गये. परिवार के लोग उसे जख्मी हालत में टीएमएच में भर्ती कराया जहां सद्दाम का इलाज हुआ.