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jamshedpur-khasmahal-leadge-जमशेदपुर के खासमहल लीज का नवीकरण का आदेश, हाईकोर्ट के आदेश पर खाली जमीन के अतिक्रमण को हटाया जायेगा, जारी हुआ यह आदेश

जमशेदपुर : जमशेदपुर प्रशासन ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका संख्या डब्ल्यूपीसी नंबर 158/2009 आदित्य विक्रम बनाम राज्य सरकार मामले में 6 जून को उच्च न्यायालय, रांची, झारखंड द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में खासमहल के लीजधारियों का लीज नवीकरण हेतु जिला प्रशासन द्वारा नोटिस निर्गत किया जाना है. इसी आलोक में खासमहल पदाधिकारी द्वारा लीजधारियों को नोटिस निर्गत किया जा रहा है ताकि जो लीजधारी हैं वे अपने लीज का नवीकरण ससमय करा लें. उच्च न्यायालय द्वारा खासमहल जमीन में अतिक्रमण के विरूद्ध की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा मांगा गया. खासमहल की वैसी जमीन जिसे किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया गया है तथा उनमें अतिक्रमण कर निर्माण कराया गया है या अन्य तरीकों से अतिक्रमण किए गए हैं, अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त है. उक्त आदेश के आलोक में अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई खासमहल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी गोलमुरी सह जुगसलाई द्वारा की जाएगी.

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