जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो में मुस्लिम एकता मंच के वैनर तले साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और प्रशासन और हिन्दु विरोधी नारेबाजी कर सड़क जाम करने के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को आरोपी हुसैन अली उर्फ पिलपिल पप्पू और फैयज आलम उर्फ सन्नी को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता मोहम्मद जाहीद इकबाल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा था.
क्या है मामला :
18 मई 2017 को राजनगर थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के अफवह में ग्रामीण द्वारा चार मुस्लिम समुदाय के लोगों की पीट -पीट कर हत्या कर दी थी. इसी हत्या के विरोध में मुस्लिम एकता मंच के सदस्यों ने मिलकर 4 से 5 सौ लोगों ने मिलकर ओल्ड पुरुलिया रोड, न्यू पुरूलिया रोड कोहिनूर आपार्टमेंट स्थित सड़क पर टायर जलाकर सड़क जाम, गाड़ियों की शीशा तोड़ने और प्रशासन, हिन्दु विरोधी नारेबजी कर पुलिस पर पथराव करने से कई पुलिस कर्मी जख्मी भी हुए थे. इस घटना को लेकर मानगो थाने में मामला दर्ज किया गया था.