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Jamshedpur rural- पानी में डूबने से मौत के बाद चार लाख मुआवजे का प्रावधान, अबतक आश्रित को नहीं मिला मुआवजा

गालूडीह: बड़ाखुर्शी पंचायत के गिधिबिल टोला में पानी में डूबने से किसान की मौत के करीब दस महीने बीत जाने के बाद भी परिजनों को मुआवजा नहीं मिला है. महीनों से परिजन मुआवजे के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. मृतक की पत्नी शकुंतला महतो ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. दुर्घटना के बाद कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेज जमा किया गया है. लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला. विदित हो कि 29 अगस्त 2022 को शम्भू महतो(38) गांव के समीप स्थित सातगुरुम नदी में मछली पकड़ने गया था.(नीचे भी पढे)

इस दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबने से मृत्यु हो गयी थी. विदित हो कि झारखंड सरकार के अनुसार पानी में डूबने से होने वाली मौतों पर आश्रितों को चार लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान है. राज्य सरकार ने नाव दुर्घटना, नदी, डोभा और जलप्रपात में डूबने की घटना के स्थान पर संकल्प पत्र में पानी में डूबने को विशेष स्थानीय आपदा में शामिल कर लिया है. पहले यह स्थानीय आपदा की सूची में शामिल नहीं था.

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