जमशेदपुर: 30 जून को चाईबासा में ऋषि कुमार के विशेष न्यायालय (एमपी – एमएलए) के द्वारा जमशेदपुर पूर्वी के भाजमो के विधायक सरयू राय के विरुद्ध मानहानि के आपराधिक मामले में संज्ञान ले लिया. विदित हो कि सरयू राय के द्वारा कोरोना प्रोत्साहन राशि मे गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध विगत 14 अप्रैल 2022 से लगातार अखबारों सोशल मीडिया ट्विटर तथा अन्य माध्यमों से बयानबाजी की गयी थी.इसी मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा सरयू राय के विरुद्ध आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाये जाने के लिए जमशेदपुर के एस डीजेएम के न्ययालय में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था. जिसे चाईबासा स्थित विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) में स्थानान्तरित कर दिया गया था.विशेष न्यायालय ने इस मामले में स्वाथ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनके आप्त सचिव ओमप्रकाश सिंह एवं एक अन्य गवाह का बयान दर्ज किया था.न्यायालय ने बन्ना गुप्ता द्वारा दर्ज शिकयतवाद को प्रथम दृष्टया सही माना तथा सरयू राय के विरुद्ध संज्ञान लिया, जिसमे सरयू राय की न्यायालय में उपस्थिति हेतु सम्मन जारी किया जाएगा.