जमशेदपुर : देश भर में 1 अप्रैल 2023 से नयी स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी गयी है. इसके तहत सबसे पहले 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ कर दिया जायेगा. वहीं, निजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जायेगा. इस बीच कई सारी पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. ऐसी गाड़ियों को सड़कों से हटा दी गयी है. पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए जारी अधिसूचना के तहत कई गाड़ियों को कबाड़ बनाकर हटा दिया गया है. जमशेदपुर में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 146, वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 149, वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 388, वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 368 और वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 328 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया. (नीचे भी पढें)
पांच सालों में कुल 1,379 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है. उनका आरसी ही कैंसल कर दिया गया है. नयी स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल चल चुकी कार, बाइक, स्कूटर या स्कूटी को अगले पांच साल और चलाने के लिए री-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके लिए ऑटोमेटिक व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आरटीओ में जमा कराना होगा. (नीचे भी पढ़ें)
उदाहरण के लिए अगर बाइक 15 साल पुरानी है तो अगले पांच साल और चलाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर री- रजिस्ट्रेशन कराना होगा. एटीएस से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आरटीओ में जमा कराना होगा. री-रजिस्ट्रेशन से पहले गाड़ी मालिक को मान्यता प्राप्त एटीएस से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आरटीओ में जमा कराना होगा और फिर आरटीओ 5 साल के लिए लाइसेंस जारी करेगा. इसके लिए गाड़ी को एटीएस सेंटर पर लेकर जाना होगा और फिर मैकनिकल इक्यूपमेंट के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा. एटीएस सेंटर पर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने का मौका सिर्फ दो ही बार मिलेगा. अगर पहली बार अपनी गाड़ी एटीएस सेंटर में लेकर गये और किसी कारण से गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो एक और मौका मिलेगा. दूसरी बार भी गाड़ी में दिक्कत आ गयी और गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो फिर आपको अपनी गाड़ी स्क्रैप में देने का अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा.