रांची : झारखंड हाईकोर्ट और झारखंड विधानसभा के नये भवन बनाये जाने के मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल-एनजीटी) ने बड़ी कार्रवाई की है. एनजीटी ने झारखंड विधानसभा भवन को बिना एनजीटी की मंजूरी के बनाये जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए 47 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है जबकि झारखंड हाईकोर्ट के नये भवन को बनाने को लेकर हाईकोर्ट पर ही 66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है. एनजीटी के गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए बिल्डिंग को बनाने का आरोप है, जिसको लेकर यह बड़ी कार्रवाई एनजीटी ने की है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता आरके सिंह ने एक केस एनजीटी में दायर की थी. रांची, जमशेदपुर, बोकारो और देवघर में बनाये गये नये भवनों को लेकर दायर याचिका पर यह सुनवाई करते हुए फैसला लिया गया है. इसके तहत कहा गया है कि जमशेदपुर, देवघर, बोकारो और रांची में इआइए अधिसूचना, 2006 के तहत अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति (इनवायरमेंट क्लियरेंस) प्राप्त किए बिना भवनों के विभिन्न बड़े निर्माण कार्य किए हैं, जबकि यह संरचनाओं के संबंध में अनिवार्य है कि इसकी स्वीकृति ले क्योंकि यह 20,000 वर्ग से अधिक एरिया में बना हुआ है. शिकायत में कहा गया है कि रांची में झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन, झारखंड विधानसभा का नया भवन, जमशेदपुर का पीएंडएम हाई-टेक सिटी सेंटर मॉल, जमशेदपुर का ही विजया गार्डन होम्स और आस्था ट्विन सिटी का किया गया है.
jharkhand-big-story-एनजीटी ने झारखंड में की बड़ी कार्रवाई, झारखंड हाईकोर्ट के नये भवन और झारखंड विधानसभा पर लगाया करोड़ों का जुर्माना, जमशेदपुर का पीएम हाइटेक मॉल समेत तीन भवन पर गिर सकती है गाज
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