खबरJharkhand cabinet decision : झारखंड कैबिनेट में 38 प्रस्तावों को मंजूरी, 200...
spot_img

Jharkhand cabinet decision : झारखंड कैबिनेट में 38 प्रस्तावों को मंजूरी, 200 यूनिट फ्री रहेगी बिजली, पुलिसवालों को मारे जाने पर मिलेगा अतिरिक्त लाभ, जानें कौन कौन प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी

राशिफल

रांची : झारखंड की चंपाई सोरेन की सरकार की कैबिनेट की बैठक गुरुवार को हुई. इस कैबिनेट बैठक में 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत 200 यूनिट फ्री बिजली पर मुहर लगायी गयी. अब लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी. इसके अलावा उग्रवादी हिंसा में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के परिजनों को 60 लाख रुपये देने और घायल का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी. शहीद केबच्चों को पढ़ाने के लिए 5 लाख रुपये, जबकि शव के लाने और ले जाने केलिए 50 हजार रुपये दी जायेगी. सड़क हादसे या मलेरिया या सांरप काटने से मौत होने पर 35 लाख रुपये देने की भी धोषणा ती गयी.
कैबिनेट में पारित प्रस्ताव :

  • लोकसभा निर्वाचन-2024 के सफल संचालन एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त सीएपीएफ बलों के लिए होनोरेरियम की राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष “2055-पुलिस” के अन्तर्गत लघुशीर्ष/उपशीर्ष/ईकाई में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से 7,41,96,000 रुपये(सात करोड़ एकतालीस लाख छियानबे हजार रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
  • चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय सेक्टर स्कीम जेल के आधुनिकीकरण के अंतर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग परिसर में हाई सिक्यूरिटी जेल के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 97,73,77,970 रुपये (संतानवे करोड़ तिहत्तर लाख सतहत्तर हजार नौ सौ सत्तर रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • लोक सभा चुनाव, 2024 के सुचारू रूप से संचालन एवं इस दौरान विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष “2055-पुलिस” के अन्तर्गत विभिन्न लघुशीर्ष/उपशीर्ष/इकाई में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से 4,55,69,900 रुपये (चार करोड़ पचपन लाख उनहत्तर हजार नौ सौ रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
  • कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी/असमाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों में शहीद अथवा जख्मी झारखण्ड पुलिस के सभी कोटि के पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के विभिन्न पंक्तियों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों, एसपीओ. सैप एवं गृह रक्षकों के लिए ‘विशेष क्षतिपूर्ति योजना’ के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई.
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के समग्र क्रियान्वयन हेतु कम्पनी अधिनिमय-2013 की धारा 8 के अन्तर्गत झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के गठन की स्वीकृति दी गई.
  • वर्ष 2012 में गठित एवं वर्त्तमान में अक्रियाशील नागर विमानन सोसाईटी को भंग करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
  • देवघर में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण योजना हेतु कुल 60,04,60,949 रुपये (साठ करोड़ चार लाख साठ हजार नौ सौ उनचास) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०-डब्ल्यूपी (एस) 7311/2011 अजीमुल हक अंसारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-13.01.2023 को पारित न्यायादेश एवं श्री सुशील लकड़ा, दैनिक वेतन भोगी चालक द्वारा दायर कंटिनू केस सिविल नंबर 700/2023 के संदर्भ में श्री लकड़ा की सेवा नियमितीकरण के सम्बन्ध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं०-1348, दिनांक-13.02.2015 तथा अधिसूचना सं०-4871, दिनांक-20.06.2019 में उल्लिखित शर्तों को शिथिल/क्षांत करते हुए खान एवं भूतत्व विभागान्तर्गत भूतत्व निदेशालय में चालक के रिक्त पद के विरूद्ध चालक के पद पर नियुक्ति/सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.य
  • “झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000” (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को आवंटित कार्य-दायित्व “पिछड़ा वर्ग आयोग” को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्य-दायित्व में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई.
  • संविदा में कार्यरत एम०पी०डब्लू० के संविदा राशि के भुगतान हेतु स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 06-लोक स्वास्थ्य, 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण, 25-कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा भत्ता मद में 58,19,03,000 रुपये (अंठावन करोड़ उन्नीस लाख तीन हजार) का प्रावधान झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड विधान मण्डल द्वारा दिनांक-02.08.2023 को यथापारित कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023 वापस लेने की स्वीकृति दी गई. (नीचे भी पढ़ें)
  • स्टीफन मराण्डी, सदस्य विधान सभा को योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड राज्य प्रारूपकार (वन) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई.
  • भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिये झारखण्ड सरकार में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार, वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या-03) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.
  • राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। “राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/ वि• (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 221% (दो सौ इक्कीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 230% (दो सौ तीस प्रतिशत) किए जाने की स्वीकृति दी गई है.
  • राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। “राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.07.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत 221% (दो सौ इक्कीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 230% (दो सौ तीस प्रतिशत) स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई है.
  • राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। “राज्य के वैसे संवर्ग/कर्मी, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए केन्द्र के अनुरूप महँगाई भत्ता की दर दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से 412% (चार सौ बारह प्रतिशत) एवं दिनांक 01.07.2023 के प्रभाव से 427% (चार सौ सत्ताईस प्रतिशत) किए जाने की स्वीकृति दी गई है.
  • झारखण्ड क्रीड़ा संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली, 2024″ के गठन की स्वीकृति दी गई.
  • दी प्रोहिबिशन ऑफ इंप्लाइ मैनुअल स्कैवेंजर व रिहैबिलिटेशन एक्ट के तहत सफाई कर्मचारियों के लिए राज्य आयोग का कार्य राज्य अनुसूचित जाति आयोग का पदाभिहित करने की स्वीकृति दी गई.
  • गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-2903, दिनांक-27.06.2012 द्वारा प्रवृत” झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012″ में संशोधन करते हुए “झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024” प्रवृत करने की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर डब्ल्यूपीएस नंबर 1484 of 2010 मो० अख्तर अंसारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में मो० अख्तर अंसारी, प्रतिनियुक्त चालक (मूल पदस्थापन-द छोटानागपुर रिजनल हैण्डलूम वीभर्स को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, इरबा, राँची) को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में चालक के पद पर दिनांक 04.07.2007 के प्रभाव से समायोजित करते हुए चालक पद के अनुमान्य वेतनमान में समायोजित होने की तिथि अर्थात् दिनांक 04.07.2007 के प्रभाव से राज्य सरकार में प्रभावी / लागू धारित पद के लिए समतुल्य वेतनमान में वेतनादि एवं अन्य देय पावनाओं के भुगतान की स्वीकृति दी गई.
  • डॉ. सुधाकर द्विवेदी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, राजकीयकृत उच्च विद्यालय लामीपतरा, पलामू को दिनांक-31.01.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक रूप से प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति एवं इसके क्रम में सेवा निरंतरता प्रदान करते हुए वेतन संरक्षण के लाभ की स्वीकृति दी गई.
  • चिट फंड से सम्बन्धित सीबीआई द्वारा दर्ज वादों के विचारण हेतु रांची में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) श्रेणी के विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
  • राज्य सरकार के सभी सेवीवर्ग को समान रूप से गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति से संबंधित संकल्प सं० 91/ वि०अ०, दिनांक 01.02.2024 की कंडिका 9 एवं 9 (v) में संशोधन एवं कंडिका 9 (vi) के समावेश करने की स्वीकृति दी गई.
  • झारखंड स्टेट सिविल कोर्ट ऑफिसर व स्टाफ रुल्स 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए सीएम फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस (शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना) की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड राज्य प्रत्याभूति नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई.
  • ऊर्जा विभाग मुख्यालय अर्न्तगत प्रस्तावित अभियन्ता प्रमुख तथा क्षेत्रीय स्थापना हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक का कार्यालय तथा विद्युत कार्य प्रमण्डल, दुमका एवं जमशेदपुर तथा इनके अंतर्गत विभिन्न कोटि के पदों के सृजन स्वीकृति दी गई.
  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र / आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल, जिला अस्पताल के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख-रखाव, संचालन, प्रबंधन, मरम्मति हेतु “मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना” की स्वीकृति दी गई.
  • समेकित निक्षेप निधि के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.
  • राज्य योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट के स्थान पर 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
  • उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत झारखण्ड राज्य के सामान्य नागरिकों के आश्रित को अनुग्रह-अनुदान/अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति दी गई.
  • समग्र शिक्षा के अर्न्तगत कार्यरत प्रखण्ड साधनसेवी एवं संकुल साधनसेवी संविदा नियम-2024 की स्वीकृति दी गई.
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना मद में स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र/आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल, जिला अस्पताल के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख-रखाव, संचालन, प्रबंधन, मरम्मति हेतु “मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना” के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि (जे०सी०एफ०) से अग्रिम राशि 1,16,00,00,000/- (एक अरब सोलह करोड़) रूपये की स्वीकृति दी गई.
  • मुख्यमंत्री बहन बेटी (माई-कुई) स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” के क्रियान्वयन तथा इसके तहत आच्छादन हेतु लाभार्थियों के पहचान संबंधी जननांकीय सूचनाओं के संग्रहण, प्रविष्टियां, सत्यापन आदि हेतु सीएससी इ गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-245 के तहत नियम-235 को शिथिल करते हुए मनोनयन की स्वीकृति दी गई.
  • डब्ल्यूपीएस नंबर 4174/2013 व केस सी नंबर 97/2022 कमलेश कुमार बनाम राज्य सरकार में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-09.02.2024 एवं दिनांक-23.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्री कमलेश कुमार राय के सहायक अभियंता, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के पद पर वैचारिक समायोजन करते हुए दिनांक-07.02.2012 से 30.04.2023 तक बकाया वेतन भुगतान (6% प्रतिवर्ष ब्याज सहित) एवं सेवानिवृतिक पावना की स्वीकृति एवं भुगतान की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड कारा कक्षपाल संवर्ग के कर्मियों को एक माह का वेतन (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का मानदेय भुगतान की स्वीकृति दी गई.
    *राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों के द्वारा किये जाने वाले कार्य के बदले निर्धारित पारिश्रमिक दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से रांची शहर में “सहजानन्द चौक के नजदीक एवं जज कॉलोनी के नजदीक तक चार लेन एलिवेटेड पथ (कुल लम्बाई-3.00 कि0मी0) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं आरएंडआर कार्य सहित)” हेतु रू० 430,75,01,300/- (चार सौ तीर करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

Must Read

Related Articles

Floating Button Get News On WhatsApp
Don`t copy text!

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading